नाम छुपा गैंगरेप में अथर -अनम खां को 25-25 वर्ष सजा,
Court Order 25 Year Jail To Gang Rape Case Two Man Convicted In Gangrape Case
पहचान छिपाकर पहले भरोसा जीता फिर गैंगरेप किया, कोर्ट ने दो आरोपितों को सुनाई 25 साल की सजा
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में दो लोगों को 25 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पर 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे आरोपित सजा में किसी भी तरह के रियायत के हकदार नहीं हैं।
हाइलाइट्स
अदालत ने माना कि 2014 में दोषियों ने पूरी योजना के साथ अपराध किया
कोर्ट ने कहा- ये दोनों सजा में किसी भी तरह की छूट के अधिकारी नहीं रह जाते
न्यायालय से केस में दोषियों पर कुल एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है
नई दिल्ली 19 जून : अपनी असल पहचान छिपाकर गैंगरेप जैसे घृणित अपराध करने के दोषी दो व्यक्तियों को अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर कुल एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने माना कि 2014 में दोषियों ने पूरी योजना से अपराध किया और जिस तरीके से यह सब किया, उससे तो ये दोनों सजा में किसी भी तरह की छूट के अधिकारी नहीं रह जाते। मामले में आरोपित अथर खान ने महिला को अपना नाम आकाश बताया था।
दोषियों पर 1 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगा
एडिशनल सेशन जज (स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट) जगमोहन सिंह ने अथर खान (34 वर्ष) और अनम खान (32 वर्ष) को आईपीसी की धारा 376 डी (गैंगरेप) के अपराध के लिए 25 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 328, 342, 506, 34 में अपराधों के लिए जो सजाएं तय की गईं, वो अधिकतम सजा के साथ-साथ चलेंगी। दोषियों पर कुल एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें इससे भी अधिक समय के लिए जेल में रहना होगा।
अथर ने अपना नाम आकाश बताया था
इससे पहले बचाव पक्ष के वकीलों गजराज सिंह और प्रवीण डाबर ने सजा में छूट की गुहार लगाते हुए कहा कि अपराध के वक्त दोनों कम उम्र के थे और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी उठाए बैठे हैं। दूसरी ओर, अभियोजन की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आशीष काजल ने दलील दी कि न तो मुकदमा पूरा होने में देरी सजा में नरमी का कोई आधार है और न ही दोषियों की उम्र का कम होना या गरीबी। सेशन जज ने कहा कि अथर खान ने अपना नाम आकाश बताकर पीड़ित का भरोसा जीता।
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कजिन के बर्थडे के बहाने होटल ले गया
आरोपी पीड़ित को अपने कजिन के बर्थडे के बहाने होटल ले गया और वहां अनम खान को अमन बताते हुए मिलाया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की को ड्रिंक के साथ नशीला पदार्थ दिया। बेहोशी की हालत में अश्लील तस्वीरें ली और फिर गैंगरेप किया। अदालत ने कहा कि दोषी सख्त से सख्त सजा के लायक हैं। हालांकि, अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा इसीलिए नहीं दी, क्योंकि ऐसा होने से उनमें सुधार की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी।