यूसीसी पर हर सुझाव का स्वागत: हाईकोर्ट में सरकार
नैनीताल हाई कोर्ट ने पूछा, ‘क्या यूसीसी में संशोधनों पर विचार करेगी सरकार’, सालिसिटर जनरल ने कहा- ‘हर सुझाव का स्वागत’
Uniform Civil Code उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने लिव – इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के तथ्य को असंवैधानिक के रूप में चुनौती देने पर भी सवाल उठाया है। जानिए पूरी खबर विस्तार से।
उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को चुनौती देती जनहित याचिकाओं पर सुनवाई
सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश, अगली सुनवाई एक अप्रैल को
नैनीताल 05 मार्च 2025। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने समान नागरिक संहिता के प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार को आरोपों पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य नए सुझाव मांग सकता है और जहां आवश्यक हो वहां संशोधनों पर विचार कर सकता है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत के अनुसार कोर्ट ने मौखिक रूप से सालिसिटर जनरल से विधानसभा से अपेक्षित संशोधनों को लागू करने का अनुरोध करने के लिए कहा। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि सभी सुझावों का हमेशा स्वागत है।
लिव-इन जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
गुरुवार को नैनीताल निवासी महिला मंच की प्रो.उमा भट्ट और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका और एक लिव-इन जोड़े की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरार कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से पूछा कि क्या लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण के तथ्य को असंवैधानिक के रूप में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, जबकि समाज की ओर से उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
कानून केवल समय के बदलाव को समायोजित करने और ऐसे रिश्ते से पैदा बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। ग्रोवर ने जवाब दिया कि यूसीसी के प्रविधान निजता के अधिकार के संरक्षित क्षेत्र में आने वाले विकल्पों पर बेरोकटोक सरकार की निगरानी और पुलिसिंग की अनुमति देते हैं।
नहीं दी जानी चाहिए संवैधानिक नैतिकता खत्म करने की अनुमति
यूसीसी भागीदारों के विकल्पों में जांच, प्राधिकरण और दंड की एक कठोर वैधानिक व्यवस्था स्थापित करता है। इस कानून को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया जा रहा है। जबकि इसका आलोचनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि यह उन महिलाओं और जोड़ों के विरुद्ध उत्पीड़न और हिंसा को बढ़ाएगा, जो बहुसंख्यक प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं। यह कानून माता-पिता और अन्य असामाजिक हस्तक्षेप करने वालों को पंजीकरणकर्ताओं के व्यक्तिगत विवरण के साथ सशक्त बनाता है, जिससे सतर्कता की अनुमति मिलती है।
यह किसी भी व्यक्ति को लिव-इन-रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। सामाजिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता खत्म करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आधार विवरण की अनिवार्य आवश्यकता पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है।
सालिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह मामले को देख रहे हैं और इस आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ग्रोवर के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने आदेश में यह दर्ज करने पर सहमति जताई कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है, तो वह कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
उत्तराखंड यूसीसी: हाईकोर्ट ने पूछा, “बेशर्म” लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण कैसे निजता का हनन है?
उत्तराखंड के नए समान नागरिक संहिता के अनुसार सभी लिव-इन रिश्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है; पंजीकरण के लिए राज्य जांच से “गपशप को संस्थागत रूप मिलेगा”, जिससे खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, याचिकाकर्ताओं का कहना है
इससे पहले, यूसीसी के खिलाफ दायर जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर अदालत ने निर्देश दिया था कि यूसीसी से पीड़ित लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इससे पहले यूसीसी के खिलाफ दायर जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर अदालत ने निर्देश दिया था कि यूसीसी से पीड़ित लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। | फोटो साभार: रॉयटर्स
उत्तराखंड के नए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूछा है कि जब जोड़े बिना शादी के “बेशर्मी से” साथ रह रहे हैं, तो इस आवश्यकता को निजता का हनन कैसे माना जा सकता है।
ये मौखिक टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 17 फरवरी को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी की दलीलों के जवाब में कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल यूसीसी के तहत इस प्रावधान से परेशान है कि ऐसे रिश्तों में जोड़ों का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता, जोकि एक अंतरधार्मिक जोड़ा है, ने दावा किया था कि उनके लिए समाज में रहना और अपने रिश्ते को पंजीकृत कराना कठिन है।
गपशप को संस्थागत बनाना
जब श्री नेगी ने अनिवार्य पंजीकरण प्रावधान पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला, यह तर्क देते हुए कि राज्य जांच से गपशप को संस्थागत रूप मिल जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या राज्य ने कहीं भी लोगों को एक साथ न रहने के लिए कहा है।
“क्या गपशप? क्या आप गुप्त रूप से, किसी एकांत गुफा में रह रहे हैं? आप सभ्य समाज के बीच रह रहे हैं। आप बिना शादी किए बेशर्मी से साथ रह रहे हैं। और फिर रहस्य क्या है? वह कौन सी निजता है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है?” मुख्य न्यायाधीश ने पूछा।
इसके बाद श्री नेगी ने अदालत को भारत में कई अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के सामने आने वाले विरोध के बारे में बताया, जिसमें अल्मोड़ा के जगदीश का मामला भी शामिल था, जिसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने एक ऊंची जाति की महिला से विवाह किया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है।
इस महीने की शुरुआत में इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी पीठ ने आवेदकों से पूछा था कि राज्य द्वारा लिव-इन रिश्तों को विनियमित करने में क्या गलत है।
प्रकाशित – 18 फरवरी, 2025