सुब्रत रॉय के निधन से रिफंड पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
What Happened With Sahara Investors Refund After Subrata Roy Sahara Death
सुब्रत रॉय की मौत के बाद अब क्या होगा सहारा के लाखों निवेशकों का, वापस मिलेगा या डूब जाएगा पैसा? जानिए हर सवाल का जवाब
सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय की मौत के बाद सहारा के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। क्या सहाराश्री की मौत के बाद पोर्टल के जरिए उनका रिफंड मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस मिल रही है। सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशक अपना रिफंड वापस पा सकते हैं।
सुब्रत रॉय सहारा का निधन हो गया
सहाराश्री के निधन के बाद निवेशकों के पैसों का क्या होगा
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए मिलेगा रिफंड
नई दिल्ली: सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की मंगलवार रात मौत हो गई। लंबी बीमारी के बाद सहारा श्री ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सहाराश्री के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि अब उनके पैसों का क्या होगा? क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिल पाएगा? सुब्रत रॉय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा? क्या निवेशकों के पैसों का क्या होगा?
अब क्या होगा सहारा के निवेशकों का?
सहारा इंडिया के मुखिया सहाराश्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब उनके पैसों का क्या होगा? अब क्या उन्हें निवेश की गई राशि का रिफंड मिलेगा? आपको बता दें कि सुब्रत रॉय सहारा के निधन से रिफंड की प्रक्रिय प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहाराश्री की मौत से इस रिफंड प्रोसेस पर कोई असर नहीं होगा।
पोर्टल के जरिए वापस मिलेगा जमा पैसा
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लाभ लगभग तीन करोड़ निववेशकों को मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है।
कैसे मिलेग सहारा का रिफंड
सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेद कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। वैरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उसका रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क कर सकते हैं।
जानें सहारा रिफंड से जुड़े सवालों के जवाब
सहारा इंडिया के मुखिया सहाराश्री सुब्रत रॉय का निधन हो गया है। इनके निधन के बाद निवेशकों के मन में एक सवाल उभर गया है कि अब क्या उन्हें निवेश की गई राशि मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस देन के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था।
सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा-पूंजी जमा है। इसके लिए सहारा ग्रुप (Sahara Group) के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार है।
निवेशकों की राशि मिलेगी वापस
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वह निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल जाएगी।
आपको बता दें कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा यह पूरी तरह से निशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वह टोल फ्री नंबरों ( 1800 103 6891 / 1800 103 6893 ) पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये वापस किये हैं। निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि सेबी के पास है और यह ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को ही मिलेगी।
सहारा इंडिया का पूरा मामला
सहारा इंडिया के पतन की शुरुआत प्राइम सिटी के IPO से हुई थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद सेबी ने सहारा इंडिया के सेबी अकाउंट को फ्रीज कर दिया और केस दायर किया। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रत रॉय को दो साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। वह 2016 में अपनी माता के नाम पर पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तब से पेरोल किसी न किसी बहाने बढ़ता रहा।
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