कोचिंग सेंटर्स और भवन स्वामियों समेत 7 बंदी,दिव्यकीर्ति का सेंटर भी सील
कोचिंग और बिल्डिंग के मालिकों समेत 7 गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, ‘राव IAS’ में लगा ताला: विकास दिव्यकीर्ति की ‘दृष्टि’ की इमारत भी निकली अवैध
राव IAS विकास दिव्यकीर्ति
‘राव IAS’ हादसे के बाद विकास दिव्यकीर्ति का ‘विजन IAS’ कोचिंग भी हुआ सील
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार (27 जुलाई 2024) को राव IAS कोचिंग सेंटर में अचानक पानी भर गया था। इस हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और MCD (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ डेल्ही) ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राव IAS के मालिक और कॉर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से पहले सामने से गुजरी SUV कार को भी जब्त कर के उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है।
बेसमेंट में चल रहीं तमाम कोचिंग सेंटर को सील करवा दिया गया है। सील हुईं इन तमाम कोचिंगों में विकास दिव्यकीर्ति की ‘दृष्टि IAS’ भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर काफी चर्चित विकास दिव्यकीर्ति का कोचिंग दिल्ली के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में लम्बे समय से चल रहा था। 30 जून 2023 में MCD के बिल्डिंग विभाग ने विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि IAS (विजन IAS) का यहाँ संचालन अवैध माना था। तब से MCD दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को 9 अलग-अलग मौकों पर कार्रवाई किए जाने की माँग को ले कर पत्र लिख चुका है। हालाँकि इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राव IAS कोचिंग में हुए हादसे के बाद दृष्टि IAS को सील कर दिया गया है। इसके साथ कुल 5 कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने ताला जड़ा है।
उधर राव IAS में हुई 3 छात्र-छात्राओं की मौत के बाद अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए इन आरोपितों में राव IAS कोचिंग का मालिक अभिषेक गुप्ता, बिल्डिंग का मालिक, उसका बेटा और 4 रिश्तेदार व उस SUV कार मालिक भी शामिल है जो घटना के पहले सड़क से गुजरती दिखाई पड़ी थी। SUV को भी सीज कर के थाने में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी DCP एम हर्षवर्धन ने मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि इन आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता में गैर इरादतन हत्या की धारा 105, जल्दबाजी और लापरवाही में किसी व्यक्ति की मौत की वजह बनने की धारा 106 (1), स्वेच्छा से चोट पहुँचाने की धारा 115 (2), इमारतों की मरम्मत में लापरवाही बरतने की धारा 290 और 35 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना भी इस घटना की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच घटना में तूल पकड़ लिया है। हजारों प्रतियोगी छात्रों ने एकजुट हो कर करोल बाग़ में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की कई मौकों पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारी इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और दोबारा ऐसी घटना न हो इस दिशा में भी कड़े कदम उठाने की माँग कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि कई कोचिंग सेंटर मालिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
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