गिरानी होंगीं संजोली शिमला मस्जिद की तीन मंजिलें: कोर्ट

संजौली मस्जिद की 3 मंजिल गिरानी ही होगी: शिमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
शिमला 01 दिसंबर 2024. शिमला की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नगर निगम की कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए मस्जिद की अवैध तीन मंजिलें गिराने का निर्देश दिया है। मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नगर निगम कोर्ट का फैसला यथावत रहेगा।

मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने इस फैसले को भी चुनौती देने की बात कही है। उनके वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वहीं, संजौली के स्थानीय निवासी इस फैसले को ऐतिहासिक मान रहे हैं।

बता दें कि यह विवाद 2010 से चल रहा है, जब मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठे थे। हाल ही में एक झगड़े के बाद मामला फिर चर्चा में आया। नगर निगम ने 21 दिसंबर तक अवैध मंजिलें गिराने का आदेश दिया है। मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने हाईकोर्ट से इसके लिए मार्च तक का समय माँगा है। ये मस्जिद अभी 5 फ्लोर की हो चुकी है, जिसमें से 3 फ्लोर हटाये जाने हैं।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *