जीएसटी काउंसिल:पुरानी ईवी कंपनी खरीदे तो GST18%,बीमा पर अनिर्णय

18%Tax On Used Cars Up No Respite On Insurance Decisions Of Gst Council Meeting

पुरानी कारों पर आफत, फूड डिलीवरी ऐप को अभी राहत…क्या हुआ सस्ता महंगा? जानें, जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जानिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा…

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी रेट घटकर 5% हुआ
काली मिर्च और किशमिश पर नहीं लगेगा कोई जीएसटी
इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में कटौती का फैसला टला

नई दिल्ली 21 दिसंबर 2024: जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कई चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई तो कई सामान पर इसे बढ़ दिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अभी ओर समय चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की तरफ से सुझाव भी नहीं मिले हैं। जानिए आज की मीटिंग की दस बड़ी बातें…

1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। फोर्टिफाइड राइस का पीडीएस में वितरण किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी 18  प्रतिशत  से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

2- सीतारमण ने कहा कि जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है। इस पर पर GST पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने पहले से प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रीसमूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया।

3- बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा। काली मिर्च और किशमिश पर स्थिति साफ कर दी गई है। अगर कोई किसान इसे बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

4- जीएसटी काउंसिल ने 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेट वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है। इससे नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। इस नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे छोटी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी।

5- वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 रुपये के कार्ड पेमेंट पर एग्रीगेटर को राहत दी गई है। लेकिन पेमेंट गेटवे को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर छूट के लिए एलिजिबल हैं।

6- जीएसटी काउंसिल विमान टर्बाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे इसे फ्यूल बास्केट का हिस्सा मानते हैं। वे एटीएफ पर GoM के गठन पर भी सहमत नहीं हुए।

7- वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की टिप्पणियों सहित कई सुझावों का इंतजार है। इस पर GoM को और समय की आवश्यकता है। पहले जीओएम इसे फाइनल करेगा और उसके बाद ही यह जीएसटी काउंसिल में आएगा। यह केवल रेट को कम करने का सवाल नहीं है, इस पर डिटेल से विचार करने की जरूरत है।

8- वित्त मंत्री ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी टाल दिया गया, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर के लिए टैक्स रेट पर फैसला टाल दिया। सीतारमण ने कहा कि मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं।

9- सीतारमण ने कहा कि नए ईवी खरीदने पर 5 प्रतिशत  टैक्स है। यूज्ड ईवी एक आदमी दूसरे को बेचेगा तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी इसे खरीदती है तो मार्जिन पर 18 प्रतिशत  टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने इस पर 5 प्रतिशत  टैक्स लगाने की सिफारिश की थी लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे 18 प्रतिशत  लगाने का फैसला किया गया है।

10-श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण संबंधी निर्णय  भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन को अधिक समय की जरूरत है। 148 वस्तुओं पर कर दर में फेरबदल की मंत्रीसमूह की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई.

बीमा पर मंत्री समूह की समिति के प्रमुख बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों के कराधान पर निर्णय लेने को एक और बैठक की आवश्यकता है. चौधरी ने कहा, “कुछ (परिषद) सदस्यों ने कहा कि इस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे.”

जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से निपटने में संसाधन जुटाने को आंध्र प्रदेश के कुछ विलासिता की वस्तुओं पर एक प्रतिशत आपदा उपकर लगाने की मांग पर विचार करने को एक मंत्रीसमूह गठन का निर्णय लिया है.

विलासिता और राज्य विशेष शुल्क उपकर पर मंत्रीसमूह 
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि इस बात पर सामान्य सहमति बनी है कि एक मंत्रीसमूह बनाया जाए. उपकर विलासिता की वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर लगाया जाएगा. सितंबर-अक्टूबर में आंध्र प्रदेश में बाढ़ आई थी. सामान्य स्थिति में वापस आने को एक सहारे के लिए हमने एक प्रतिशत उपकर का सुझाव दिया है. जीओएम स्थापित करने को सामान्य सहमति थी.”

जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई.  पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.

खाने को तैयार पॉपकॉर्न, जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, यदि वह पहले से पैक है और लेबल नहीं लगा है, तो उस पर इस समय पांच प्रतिशत जीएसटी है. यदि इसे पैक करके और लेबल के साथ तैयार किया जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. हालांकि, जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (कारमेल पॉपकॉर्न), तो इसका मूल गुण चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है, और स्पष्टीकरण के अनुसार इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

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