महिला आयोग को यूसीसी से लिव इन रिलेशनशिप में धोखे-हिंसा से मुक्ति की आशा
लिव इन रिलेशनशिप के बाद उत्पीड़न के बढ़ते मामले, हैरान कर देंगे आंकड़े
राज्य महिला आयोग के इन आंकड़ों के मुताबिक, महिला उत्पीड़न के अधिकतर मामले देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के शहरी क्षेत्रों से आए हैं. माना जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप और इसके विवादों का कारण सोशल मीडिया बन रहा है. पीड़ित युवती और महिलाओं की काउंसलिंग के दौरान यह खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती और लिव इन रिलेशनशिप के बाद या तो व्यक्ति शादीशुदा निकला या गलत तरह से उसे ट्रीट करता है.
लिव इन रिलेशनशिप और इसके विवादों का कारण सोशल मीडिया बन रहा है. (सांकेतिक तस्वीर)
देहरादून 22 जुलाई 2024. बड़े महानगरों की तरह अब उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ गया है. इसी के साथ ही महिला उत्पीड़न के मामलों में भी इजाफा हो रहा है. राज्य महिला आयोग के पिछले तीन महीने के महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले हैरान करने वाले हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, अप्रैल माह से जून तक आयोग के पास 650 शिकायत दर्ज की गईं, जिनमें से 300 से ज्यादा मामले लिव इन रिलेशनशिप के थे. इनमें तीन महीने में शारीरिक उत्पीड़न की 170 शिकायतें, मानसिक उत्पीड़न की 116 शिकायतें, जानमाल सुरक्षा की 151 शिकायतें, अवैध संबंध की 14 शिकायतें और छेड़खानी की 11 शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं अगर साल 2023 की बात की जाए, तो शारीरिक उत्पीड़न की 545 शिकायतें, मानसिक उत्पीड़न की 281 शिकायतें, जानमाल सुरक्षा की 377 शिकायतें, अवैध संबंध की 24 शिकायतें और छेड़खानी की 39 शिकायतें दर्ज की गई थीं.
राज्य महिला आयोग के इन आंकड़ों के मुताबिक, महिला उत्पीड़न के अधिकतर मामले देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के शहरी क्षेत्रों से आए हैं. माना जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप और इसके विवादों का कारण सोशल मीडिया बन रहा है. पीड़ित युवती और महिलाओं की काउंसलिंग के दौरान यह खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती और लिव इन रिलेशनशिप के बाद या तो व्यक्ति शादीशुदा निकला या गलत तरह से उसे ट्रीट करता है.
राज्य महिला आयोग को UCC से उम्मीद
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से बड़ी उम्मीद है. इसकी नियमावली लागू होने का इंतजार किया जा रहा है. जिसके बाद ऐसे मामलों में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने या उससे बाहर निकालने के लिए सरकार की वेबसाइट पर जानकारियां साझा करना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना लगाया जाएगा.
Tags:Dehradun news, Local18, Uniform Civil Code, Uttarakhand news