98.95 हेक्टेयर सरकारी भूमि वक्फ बोर्ड के कब्जे में

Kaushambi News: 98.95 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा

जिले के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी 98.95 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मिला है। 413 गाटों में बटी इस भूमि पर कहीं कब्रिस्तान है तो कहीं मदरसा संचालित हो रहा है। सर्वे के बाद प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। चिह्नित भूमि कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है।
शासन के निर्देश पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने तीनों तहसीलों में टीम गठित कर वक्फ के अधिकार वाली संपत्तियों की जांच कराई। अब तक हुई जांच में तीनों तहसील क्षेत्र में 98.95 हेक्टेयर भूमि ऐसी मिली, जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। अगल-अलग 413 गाटों में विभक्त ये भूमि खतौनी में कब्रस्तान, मदरसा, ग्राम समाज आदि के नाम पर दर्ज है। लेकिन, वक्फ बोर्ड इन्हें अपनी संपत्ति बता रहा है।
भूमि चिह्नित कर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए शासकीय फरमान का इंतजार है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में खलबली है।

तहसीलवार कब्जे की स्थिति

तहसील जमीनों की संख्या क्षेत्रफल

सिराथू 140 (गाटे) 29.70 हेक्टेयर
मंझनपुर 96 (गाटे) 23.25 हेक्टेयर
चायल 177 (गाटे) 46.00 हेक्टेयर

कुल 413 (गाटे) 98.95 हेक्टेयर

चायल में सर्वाधिक 46 हेक्टेयर भूमि वक्फ के कब्जे में

चायल तहसील में सबसे अधिक 46 हेक्टेयर भूमि पर वक्फ का कब्जा मिला है। मंझनपुर तहसील में सबसे कम 23.25 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। वहीं, सिराथू तहसील में 29.70 हेक्टेयर भूमि पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मिला है।

कब्जा मुक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी

सिराथू तहसील के कड़ा धाम क्षेत्र में पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की 93 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी। यह जमीन अब ग्राम समाज के सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई है। नगर पंचायत प्रशासन अब इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। चेयरमैन रागिनी केसरवानी ने बताया कि भूमि का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए नगर पंचायत की ओर से कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जिले में 413 सरकारी जमीनों पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मिली हैं। इनमें ज्यादातर जमीनों पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह, करबला इत्यादि हैं। शासन के निर्देश पर तहसीलवार सर्वे कराकर रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आगे की कार्रवाई शासन अथवा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की जाएगी।
– मधुसूदन हुल्गी, डीएम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *