आरोप तय:बृजभूषण शरण सिंह पर चलेगा 5 महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का केस

यौन प्रताड़ना मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय: कोर्ट ने दिया आदेश, 5 महिला पहलवानों से छेड़खानी का चलेगा केस

नई दिल्ली 10 मई  2024। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैसरगंज से भाजपा सांसद और WFI (भारतीय कुश्ती संघ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना के मामले में आरोप तय कर दिया है। उन पर महिला पहलवानों की यौन प्रताड़ना का आरोप है। शुक्रवार (10 मई, 2024) को उनके खिलाफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में आरोप तय किए गए। 6 महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

कोर्ट ने कहा कि IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा-354 (किसी महिला की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ करना) और 354A (यौन प्रताड़ना) के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज, गोंडा और बलरामपुर से सांसद रह चुके हैं। फ़िलहाल वो भाजपा में हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा-506(1), अर्थात आपराधिक धमकी को लेकर भी आरोप तय किया गया है।

वहीं 6 में से एक पीड़िता के मामले में उन्हें राहत मिली है। सभी आरोपितों के मामले में किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने में भी उन्हें राहत दी गई। साथ ही WFI के एसिस्टेंट सेक्रेटरी रहे विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। उन पर पीछा करने और आपराधिक धमकी का मामला भी चलाया जा रहा था। FIR दर्ज कराने को शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव इस मामले में कोर्ट में पेश हुए। हालाँकि, बृजभूषण शरण सिंह पर POCSO में मामला नहीं चलेगा, क्योंकि नाबालिग लड़की से यौन शोषण वाला मामला हट गया है। इस बार भाजपा ने उनके टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण सिंह को लड़ाया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबा प्रदर्शन किया था, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश

पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है।

Charges framed against Brijbhushan Sharan Singh in female wrestler sexual harassment case

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 में आपराधिक धमकी के अपराध में भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।

अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354 (शील भंग करना) और 506 (आपराधिक धमकी) में आरोप तय किए है। हालांकि, छठे पहलवान के लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अंकित की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (शील भंग करना),354ए (यौन टिप्पणी),354डी (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) में आरोप पत्र दायर किया था।

शिकायतकर्ताओं ने पहले सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एफआईआर लिख ली गई है और जांच सही रास्ते पर है। बृजभूषण सिंह पर एक अवयस्क पहलवान ने भी आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने उस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) में क्लोजर रिपोर्ट दायर की।

विशेष रूप से 26 अप्रैल को अदालत ने मामले में आगे की जांच को बृजभूषण सिंह के एक आवेदन को निरस्त कर दिया था। सिंह के अनुसार  एक पहलवान की  शिकायत  की घटना के समय तो वह दिल्ली में थे ही नहीं।
बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय हुए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *