आज़म खान पर भड़काऊ भाषणों पर आरोप तय, लोकसभा चुनाव में दिये थे जहरीले भाषण

रामपुर: भड़काऊ भाषण और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आजम खां पर आरोप तय
रामपुर 11 नवंबर। खजुरिया थाना क्षेत्र में आजम खां की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने की मंशा से भड़काऊ भाषण दिया था। जो कि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

रामपुर लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में गुरुवार को कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इन मामलों में गवाही-जिरह की प्रक्रिया शुरू होगी।

साल 2019 के लोकसभा चुनावों में आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और चुनाव में जीत भी दर्ज की। लेकिन, इस चुनाव में प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण करने, आचार संहिता का उल्लंघन करने और दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के आरोप में सिविल लाइंस, खजुरिया और बिलासपुर थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। खजुरिया थाना क्षेत्र में आजम खां की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें आरोप था कि आजम खां ने दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने की मंशा से भड़काऊ भाषण दिया था। जो कि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

जिस पर वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी रामनरेश ने खजुरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बिलासपुर थाने में भी आजम खां का एक वीडियो वायरल होने के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिविल लाइंस थाने में भी चुनाव आयोग के प्रति मतदाताओं को भड़काने के आरोप में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 37 उपजिलाधिकारी सदर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इन मामलों की विवेचना करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

अब ये मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें गुरुवार को तारीख थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि इन तीनों मामलों में गुरुवार को कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इन तीनों मामलों में गवाही और जिरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

तीन मुकदमों में   आरोप

रामपुर सांसद आजम खान पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक, अमर्यादित भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामलों में आरोप तय किए हैं.

सांसद Azam Khan की बढ़ी मुश्किलें, तीन मुकदमों में चार्ज फ्रेम

रामपुर सांसद आजम खान (SP MP Azam Khan) की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं. सपा सांसद के खिलाफ अब तीन और मुकदमे सुनवाई पर आ गए हैं. इन तीनों मामलों में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. दरअसल, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक, अमर्यादित भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में सांसद पर आरोप तय किए हैं. बता दें कि बीती 30 अक्टूबर को भी कोर्ट ने आजम के खिलाफ 14 साल पुराने SC-ST एक्ट के मुकदमे में आरोप तय किए थे.

ये हैं वो तीन मामले

17वें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने जिले भर में अपनी जनसभाएं की थीं. जिन मुकदमो में आरोप तय हुए हैं उनमें से एक जनसभा नौ अप्रैल 2019 को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टांडा हुरमतनगर में की थी. इसमें अमर्यादित और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. जिसके बाद रामपुर सांसद के खिलाफ बिलासपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. जबकि दूसरा मामला खजुरिया थाने में दर्ज हुआ था. इसमे सांसद पर 13 अप्रैल 2019 को अहरो गांव में जनसभा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने का आरोप था. वहीं, तीसरा मुकदमा 23 अप्रैल 2019 का था, जिसमें मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप लगा था….

 

22 नवंबर को अगली सुनवाई

जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी-एलएलए कोर्ट से आचार संहिता उलंघन के तीनों मामलों में सांसद आजम खान के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इस दौरान सांसद की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए गए. अब तीनों मुकदमों में 22 नवंबर को अदालत में सुनवाई होगी.

कई मामलों में दर्ज हैं केस

बता दें कि आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला पर भी कई मामलों में केस दर्ज हैं. जमीन हड़पने, फर्जी कागजात बनवाने समेत अन्य कई मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं. लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं. हाल ही में जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. हालांकि, स्वास्थ में सुधार होने के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. बता दें कि बीते साल दिसंबर में ही आजम खान की पत्नी तजीन को जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर आई थीं.

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