जानकारी:घर बैठे आन लाइन भी बनवा सकते हैं वोटर आईडी

अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं Voter ID, चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्युमेंट
वोटरआईडी कार्ड में एक यूनिक सीरियल नंबर, कार्डधारक का नाम, ज़ेंडर, जन्म तिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम, और डिटेल के साथ आपका एड्रेस लिखा होता है
अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं Voter ID, चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्युमेंट

नई दिल्ली: आजकल आधार की तरह वोटर आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्युमेंट हैं. तो क्या आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं? अगर हां…तो अब आप घर बैठे वोटर आई के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा. वोटर आईडी बनने में लगभग एक महीने का समय लगेगा. आइए आपको बताते हैं कि आप किन डॉक्युमेंट और किस वेबसाइट की मदद से घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं-

क्या होता है वोटर आई कार्ड-

वोटरआईडी कार्ड में एक यूनिक सीरियल नंबर, कार्डधारक का नाम, ज़ेंडर, जन्म तिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम, और डिटेल के साथ आपका एड्रेस लिखा होता है.

कौन बनवा सकता है वोटरआईडी-

>> एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है.
>> इसमें आपका स्थायी पता होता है.
>> वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है.

इस तरह वोटर आईडी कार्ड के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई-
स्टेप 1: भारत निर्वाचन आयोग (https://eci.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (https://www.nvsp.in/) पर क्लिक करें.
स्टेप 3: ‘नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें.
स्टेप 4: मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें
स्टेप 6: अब जरूरी जानकारी जैसे- नाम, जन्मतिथि, पता फिल करें
स्टेप 7: अब पते और जन्म प्रमाण की तिथि जैसे आवश्यक डॉक्युमेंट अपलोड करें.
स्टेप 8: अब ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत-

1. एक पासपोर्ट साइज फोटो
2. पहचान पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं.
3. पते के प्रमाण पत्र के रूप में आप यह राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल हो सकता है.

इस तरह बन जाएगा कलरफुल वोटर आईडी कार्ड

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिर एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको नकारियां भरनी हैं. इसके बाद आपको यहां पर अपना सफेद बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज का कलर फोटो भी डाउनलोड करना है.

एक महीने का लगेगा समय

ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपकी मेल पर विभाग की ओर से एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके जरिए आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. बता दें आवेदन करने के एक महीने के अंदर आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा.

Voter ID Card में ऑनलाइन बदलाव या सुधार करने का तरीका

संभव है कि वोटर कार्ड में आपसे जुड़ी कोई जानकारी गलत हो। ऐसे में आपको वोटर आईकार्ड में बदलाव के लिए अप्लाई करना होगा। अच्छी खबर यह है कि आप Voter ID में बदलाव के लिए ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं।
National Voter Services Portal वेबसाइट से हो जाएगा सारा काम
आप चाहें तो फॉर्म 8 से सीधे NVSP की वेबसाइट पर जा सकते हैं
नाम और पता में बदलाव के लिए जरूरी कागजात चाहिए होगा
Voter ID Card में ऑनलाइन बदलाव या सुधार करने का तरीका

मतदान भारत के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आपको देश के विकास में भागीदार बनने के लिए मतदान ज़रूर करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया भी बेहद ही सरल है। बस आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आपका नाम वोटर लिस्ट में। आप चाहें तो आसानी से Voter ID Card के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपने एप्लिकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन ही जांच सकते हैं। इसी तरह आप ये भी जांच सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपके पास Voter Card आ जाएगा। संभव है कि वोटर कार्ड में आपसे जुड़ी कोई जानकारी गलत हो। ऐसे में आपको वोटर आईकार्ड में बदलाव के लिए अप्लाई करना होगा। अच्छी खबर यह है कि आप Voter ID में बदलाव के लिए ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। हम कई ऐसा लोगों को जानते हैं जिनका नाम वोटर कार्ड में गलत है। कुछ का पता सही नहीं है। इन सारी गलतियों को ऑनलाइन ही दूर किया जा सकता है।

आप इस लेख में आगे दिए गए निर्देशों को पालन करके Voter ID को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। अगर आप वोटर आईडी में अपडेट के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं तो आप एप्लिकेशन का स्टेटस भी ऑनलाइन ही जांच सकते हैं।

सबसे पहले National Voter Services Portal की वेबसाइट पर जाएं। अब Correction of entries in electoral roll तक स्क्रॉल करें। इसके क्लिक हियर पर टैप या क्लिक करें। आप चाहें तो NVSP की वेबसाइट पर सीधे फॉर्म 8 पर जा सकते हैं।
इसके बाद टॉप पर दिख रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी पसंद की भाषा चुन लें। अब आप अपने राज्य और विधानसभा या संसदीय क्षेत्र जैसी जानकारियों को साझा करें।
अब सेक्शन तक स्क्रॉल डाउन करें। इसके बदलाव के लिए ज़रूरी एंट्री को सही कर दें। यहां पर उन बॉक्स को टिक किया जा सकता है जिनमें बदलाव करना है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा विकल्पों में बदलाव कर पाएंगे।
आप जैसे ही इन विकल्पों पर टिक करते हैं। वो फील्ड ग्रे से व्हाइट रंग में तब्दील हो जाएंगे। यहां पर आप बदलाव कर सकते हैं या ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
अब फॉर्म के बाकी हिस्से को ज़रूरत के हिसाब से भर दें। इस दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे निजी ब्योरे देना ना भूलें।
ऐसा हो जाने के बाद पेज के निचले हिस्से पर नज़र आ रहे सब्मिट बटन पर क्लिक करें।

अब आपको इस एप्लिकेशन का पूरा ब्योरा ईमेल पर मिलेगा। आप इन जानकारियों को इस्तेमाल करके अपने वोटर कार्ड आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस जान सकते हैं।

Voter ID में बदलाव से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब..

मैं कहां पर वोटर आईडी कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन दे सकता हूं?
ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में हमने आपको इस लेख में बताया है। आपको फॉर्म 8 भरकर ऑनलाइन जमा करना है। ऐसा एनवीएसपी के वेबसाइट के ज़रिए संभव होगा। आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इलेकटोरल ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

वोटर कार्ड में बदलाव के लिए किन-किन कागजातों को जमा करना होगा?
वोटर कार्ड में बदलाव के लिए ज़रूरी कागज़ात इस पर निर्भर करेंगे कि आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी तस्वीर सही नहीं है तो आपको सही फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। अगर आपके नाम की वर्तनी गलत है तो आप जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य वैध कागजात जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो वोटर कार्ड के लिए मान्य सभी कागजातों की सूची यहां देख सकते हैं।

वोटर आईडी अपडेट होने में कितना वक्त लगेगा?

नई जानकारियों के साथ वोटर आईडी मिलने में करीब 30 दिन का वक्त लग सकता है। यह आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है।

अगर मैंने वोटर आईडी में बदलाव का आवेदन दिया है, तो क्या मुझे पुराना वोटर आईडी कार्ड सरेंडर करना होगा?

नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। नया वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद आप उसे इस्तेमाल में लाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *