बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या केस:अजय और अनिल गुप्ता 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा में, जमानत पर सुनवाई 27 को
बिल्डर साहनी सुसाइड केस: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए दोनों आरोपित, सहारनपुर पुलिस की भी हो सकती है एंट्री – Dehradun’s Builder BABA Sahni Suicide Case
उत्तराखंड के नामी बिल्डर एसएस साहनी (सतेंद्र सिंह साहनी) उर्फ बाबा साहनी सुसाइड केस में कोर्ट ने दोनों आरोपितों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. इसके अलावा इस मामले में सहारनपुर पुलिस का एक नोटिस भी सामने आया है, जो सहारनपुर पुलिस की तरफ से मृतक सतेंद्र सिंह साहनी को भेजा गया था।
देहरादून 25 मई 2024: उत्तराखंड के नामी बिल्डर एसएस साहनी (सतेंद्र सिंह साहनी) सुसाइड केस में पुलिस ने कल शुक्रवार 24 मई को बिजनेसमैन अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता बंदी किये थे. दोनों को शनिवार 25 मई को देहरादून कोर्ट लाया गया था . कोर्ट ने दोनों आरोपितों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता ( जीजा-साले ) को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है. इसके साथ ही इस मामले में दोनों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी. वहीं, इस मामले में उत्तरप्रदेश की सहारनपुर पुलिस की भूमिका भी सामने आई है. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस, सहारनपुर पुलिस से भी कुछ जानकारी ले सकती है.
बता दें कि, देहरादून के रेसकोर्स के जाने-माने बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी राजपुर रोड पर स्थित पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी में रहते थे. शुक्रवार को पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी के पास ही निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे उनका शव मिला था. पुलिस को सतेंद्र सिंह साहनी का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला था. सुसाइड नोट में सतेंद्र सिंह साहनी ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला निवासी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे.
इस मामले में सतेंद्र सिंह साहनी के बेटे रणवीर साहनी ने पुलिस को लिखित शिक़ायत भी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिख दोनों जीजा-साले गिरफ्तार किये थे. दोनों को कोर्ट लाया गया. कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. वहीं, बचाव पक्ष गुप्ता के वकील अतुल सिंह पुंडीर ने कहा कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता ने साहनी से प्रोजेक्ट का हिसाब मांगा था, तो क्या गलत किया.
सहारनपुर पुलिस ने भेजा था साहनी को नोटिस: सतेंद्र सिंह साहनी आत्महत्या केस में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस की भी भूमिका सामने आई है. आरोप है कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता ने सहारनपुर पुलिस से सतेंद्र सिंह साहनी की शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर सहारनपुर में तैनात क्षेत्राधिकारी रविकांत पाराशर ने साहनी को नोटिस भेजा था. राजपुर थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि इस मामले में सहारनपुर पुलिस के क्षेत्राधिकारी के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.
दक्षिण अफ्रीका में वांछित नहीं हैं दोनों
उधर, मीडिया के एक हिस्से में चल रही चर्चाओं में इन दोनों जीजा-साले गुप्ताओं को दक्षिण अफ्रीका में वांछित और इंग्लैंड -अमेरिका में प्रतिबंधित बताया जा रहा है,जो कि सिरे से ग़लत है। इन दोनों में से एक का भी दक्षिण अफ्रीका प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।
देहरादून पुलिस ने बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस मामले में गिरफ्तार अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होनी है। एसजेएम कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र पर पुलिस से जवाब मांगा है।
बता दें कि शुक्रवार को देहरादून में बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने आत्महत्या कर ली थी। शव की जेब से मिली चिट्ठी में इन दोनों आरोपितों पर आत्महत्या को उकसाने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले गुप्ता परिवार को दक्षिण अफ्रीका में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बदनामी मिली, जहां उन्हें व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऐसी खबर आ रही है कि दक्षिण अफ्रीकी न्याय विभाग गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रहा है। कुछ मीडिया कर्मियों की उड़ाई जा रही अपुष्ट सूचनाओं के विपरीत दोनों बंदियों का अफ्रीका से कुछ लेना देना नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका के न्याय एवं सुधार सेवा मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिसपिन फिरी ने मीडिया को बताया, “न्याय एवं सुधार सेवा विभाग ने भारत में दो गुप्ता भाइयों, अजय और अनिल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर गौर किया है। सत्यापन और संभावित जुड़ाव को भारत में उच्चायुक्त के माध्यम से औपचारिक प्रक्रियाएं चल रही हैं।”
उसी समय, न्याय मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कथित तौर पर जोहान्सबर्ग में बताया कि भारत में गिरफ्तार किए गए गुप्ता परिवार के सदस्य वे नहीं थे, जिनके लिए दक्षिण अफ्रीका ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
लामोला ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि गिरफ्तारी की सूचना राजेश और अतुल से संबंधित है, जो दक्षिण अफ्रीका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी चुनौतियों और जांच के बीच दक्षिण अफ्रीका छोड़कर दुबई चले गए थे।
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