उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू अब 25 मई प्रातः 6 बजे तक,बैंक10 से दो बजे
Covid Curfew In Uttarakhand: उत्तराखंड में कुछ नए प्रतिबंधों के साथ 25 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, यहां जानें सबकुछ
कुछ नए प्रतिबंधों के साथ 25 मई तक बढ़ा कर्फ्यू।
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद ये फैसला लिया गया।
देहरादून 17 मई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ़्यू की अवधि अब 25 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बार कर्फ्यू को कुछ और नए प्रतिबंधों के साथ लागू किया गया है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए अब 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही राज्यवासियों से कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह स्थगित करने की अपील भी की गई है। राज्य में एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक कार्य यथा मेडिकल इमरजेंसी, परिजन की मृत्यु होने पर एक से दूसरे स्थान पर जाने को ई-पास जारी कर अनुमति दी जाएगी। अंत्येष्टि में शामिल होने वाले व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन से ई-पास लेना अनिवार्य किया गया है।
सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीती 10 मई को दोपहर एक बजे से राज्यभर में कोविड कर्फ्यू लागू किया, जिसकी अवधि मंगलवार, 18 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। सोमवार देर शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत उच्चाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इसमें कोविड कर्फ्यू 25 मई तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे। अलबत्ता, इसमें कुछ और नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही व्यवहारिक कठिनाइयों को भी दूर किया गया है। सरकार के प्रवक्ता उनियाल के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल 21 मई को परचून की दुकानें खुलेंगी और वह भी सुबह सात से 10 बजे तक। दूध, मांस-मछली और फल-सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के साथ ही बेकरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को भी सुबह सात से 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी और उनके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। मरीजों के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डाक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास के रुप में मान्य होगी। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि घटाकर अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक की गई है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय भी खुलेंगे, मगर इसकी अवधि भी सुबह 10 से दो बजे तक होगी।
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ चार व्यक्तियों को अनुमित दी जाएगी और उनके लिए वाहन की 50 फीसद की क्षमता अनुमन्य होगी। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व आवागमन के लिए अनिवार्यता के स्थान पर यथासंभव कदम उठाने को कहा गया है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
ये रहेंगे बंद
सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग माल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम, मदिरा की दुकानें व बार, सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां।
उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ़्यू के सम्बंध में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी आज यहां शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी।
उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पिछले कोविड कर्फ़्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को अब नये सिरे से दूर किया गया है ।
+ 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
+शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
+मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
+अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
+हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
+बैंक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
+यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
+हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है । वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
+सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
+Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
+उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है। मुख्यत: जिम्मेदारी उद्योगों की खुद की होगी।