धामी मंत्रीमंडल ने अपनाई क्रांतिकारी सार्वजनिक परिवहन नीति
धामी मंत्रीमंडल ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति समेत सात प्रस्तावों पर लगाई मुहर,सरकारी सेवा नियमावली संशोधन अनुमोदित
Uttarakhand Dhami Cabinet, cabinet approved seven proposals including polution free public transport policy
उत्तराखंड की धामी मंत्रीमंडल ने सात प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है.धामी कैबिनेट बैठक में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति अनुमोदित कर दी है.यह पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू होगा। इसमें पुराने व्यावसायिक वाहन समर्पित करने पर मिलेगा 50% अनुदान
देहरादून 15 मार्च 2024 । सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंडल बैठक में शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण समाप्त करने की दिशा में सार्वजनिक परिवहन सुधारने को पुराने डीजल आधारित बसों-विक्रमों का प्रदूषण कम करने की दृष्टि से उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवहन नीति अनुमोदित किया गया है। योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से शुरू होगी।
देहरादून प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहन स्वामी यदि अपने वाहनों को स्क्रैप कर नई सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन बस खरीदते हैं तो परिवहन विभाग उन्हें बस की कीमत का 50 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान देगा। यह राशि अधिकतम 15 लाख रुपये होगी।
शर्त यह है कि बस स्वामी के पास वाहन का वैध परमिट होना चाहिए। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति,2024 में की गई है। नीति मंत्री मंडल ने स्वीकार कर ली है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से शुरू किया जाएगा।
गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंडल बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुधारने और पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रमों से हो रहे प्रदूषण घटाने की दृष्टि से उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवहन नीति अनुमोदित की गई है।
नीति के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वैध परमिट समर्पित करता है तो उसे सीएनजी व वैकल्पिक ईंधन की 25 से 32 सीटर बस खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
यदि कोई बिना वाहन स्क्रैप किए वैध परमिट समर्पित करता है तो उसे सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन बस खरीदने पर कीमत का 40 प्रतिशत,अधिकतम 12 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे वाहन चालक अपनी पुरानी बस राज्य में संचालित नहीं करेंगे। इन्हें दूसरे राज्य में उस बस के संचालन को विभाग से एनओसी लेनी होगी।
यदि कोई विक्रम संचालक अपने वाहन का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए परमिट समर्पित करता है तो उसे 25 से 32 सीटर सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन बस खरीदने पर भी 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा।
यदि कोई विक्रम संचालक अपना वाहन सीएनजी अथवा वैकल्पिक ईंधन ओमनी बस बीएस छह में परिवर्तित करता है तो वह एक विक्रम परमिट के सापेक्ष एक ओमनी बस का परमिट ले सकता है। प्रोत्साहन के रूप में उसे वाहन का 50 प्रतिशत अधिकतम 3.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल सात प्रस्ताव अनुमोदित किये. मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 अनुमोदित की है. इससे सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहन खरीद को सब्सिडी इत्यादि से प्रोत्साहित किया जाएगा.मंत्रिमंडल बैठक समाप्ति पर मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने मंत्री मंडल के निर्णयों की जानकारी दी.
मंत्री मंडल बैठक के मुख्य बिंदु
1-उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
2-सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन.
3-परिवहन विभाग की ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024’ को मंजूरी.
4-‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024’ को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू किया जाएगा
5-वन पंचायत सेवा नियमावली को मंजूरी. इको टूरिज्म आदि को दिया जाएगा बढ़ावा
6-हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनाने को हरिद्वार नगर निगम की 0.9 हेक्टेयर भूमि एचआरडीए को दी जाएगी.
7-बागेश्वर,चमोली,चंपावत,रुद्रप्रयाग,उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक,व्यक्ति सहायता और काउंसलर के एक-एक पद स्वीकृत की गई.
8-देहरादून और हरिद्वार में पारिवारिक न्यायालय खोलने को मंजूरी. इसके 9 पदों को मंजूरी दे दी गई है.