किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुको में सुनवाई 18 को
किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अर्ज़ी पर SC में कल सुनवाई, संदिग्ध संगठनों की भूमिका पर भी होगा विचार
दिल्ली पुलिस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित करने पर रोक लगाए. कोर्ट ने इस अर्ज़ी पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
नई दिल्ली 17 जनवरी : 26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.दिल्ली पुलिस ने अर्ज़ी दाखिल कर कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है.आंदोलन के नाम पर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती.
दिल्ली पुलिस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित करने पर रोक लगाए. कोर्ट ने इस अर्ज़ी पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में संदिग्ध संगठनों की सक्रियता पर भी संज्ञान लिया था. एक अर्ज़ी में कोर्ट को बताया गया था कि आंदोलन में कनाडा के संगठन ‘सिख फ़ॉर जस्टिस’ के बैनर लहरा रहे हैं.इस बात की आशंका है कि अलग खालिस्तान का समर्थक यह संगठन आंदोलन को फंड उपलब्ध करवा रहा है. कई देश विरोधी घटनाओं में संदिग्ध PFI भी आंदोलन को भड़काने में लगा है.चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात को गंभीर बताते हुए केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था.सुनवाई में इसकी भी चर्चा होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते नए किसान कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन किया था.4 सदस्यों की इस कमेटी को किसान संगठनों से बात कर मसले का हल निकालने का ज़िम्मा सौंपा गया है.लेकिन कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमिटी से अलग कर लिया है. ऐसे में कोर्ट में यह मसला भी उठ सकता है. कोर्ट मान के बदले नए सदस्य को नियुक्त कर सकता है. वैसे,कुछ संगठनों ने बाकी 3 सदस्यों-अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और प्रमोद जोशी को भी हटाने की मांग की है
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Farmers Protest: 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान ,सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद
सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित इस ट्रैक्टर रैली पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए। ट्रैक्टर और ट्रॉली रैली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली (Farmers Tractor Rally) पर रोक की केंद्र सरकार की गुहार पर सोमवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि खुफिया एजेंसी की सूचना है कि 26 जनवरी के मौके पर कुछ संगठन ट्रैक्टर रैली करने की योजना बना रहे हैं ऐसे में उन्हें राजधानी इलाके में घुसने से रोकने के लिए आदेश पारित किया जाए।
बॉर्डर पर जमा किसान
गौरतलब है कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान संगठन जमे हुए हैं इसी बीच कुछ संगठनों ने घोषणा की हुई है कि वह 26 जनवरी मौके पर ट्रैक्टर रैली करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली का जो किसान संगठनों द्वारा किया गया है उसे रोका जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर व ट्रॉली से रैली
ये रैली 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी तरह की ट्रैक्टर व ट्रॉली की रैली पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सुरक्षा एजेंसी के जरिये जानकारी मिली है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर व ट्रॉली से रैली निकालने वाले है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्ता के इस समारोह को प्रभावित करना है।
सुप्रीम कोर्ट की शरण
अगर ऐसा किया गया तो कानून व्यवस्था की भारी समस्या खड़ी हो जाएग। देश को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पब्लिक डोमेन में कई संगठनों द्वारा इस तरह की रैली की बात कही जा रही है और फोटो लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वह संपूर्ण नहीं है बल्कि उस पर वाजिब रोक है। देश की प्रतिष्ठा को प्रदर्शन के नाम पर धूमिल नहीं किया जा सकता है।
सोमवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित इस ट्रैक्टर रैली पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए। ट्रैक्टर और ट्रॉली रैली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए। इस तरह की ट्रैक्टर रैली को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रतिवादी किसान संगठनों को पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर चुका है और सुनवाई सोमवार को होनी है।