नोटिस: एसी,कार है तो वापस कर दें राशनकार्ड

GAZIABAD DISTRICT ADMINISTRATION IS PREPARING TO TAKE ACTION AGAINST INELIGIBLE RATION CARD HOLDERS

राशनकार्डधारकों को चेतावनी ! अगर घर में है AC, तो तुरन्त लौटा दें Ration Card

अपात्रता के बाद भी सरकारी राशन का अनाज लेने वालों से बाजार मूल्य का आकलन कर रिकवरी की जाएगी. गाजियाबाद जिला प्रशासन अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद 16 अप्रैल : कई लोग अपात्र होने के बावजूद भी जोड़-तोड़ लगाकर सरकारी राशन का अनाज हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं. अपात्र होने के बाद सरकारी राशन ले रहे राशन कार्ड धारकों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गाजियाबाद जिला प्रशासन अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है. जिला पूर्ति विभाग अपात्रता के बाद भी सरकारी राशन का अनाज लेने वालों से बाजार मूल्य का आकलन कर रिकवरी करेगा.

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी राशन कार्डधारकों को आगाह किया गया कि यदि राशन का अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं तो राशन कार्ड वापस जमा कर दें.वरना हो सकती है परेशानी

…ऐसे राशन कार्डधारी माने जाएंगे अपात्र

यदि परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है.परिवार के किसी भी सदस्य के पास कार है.घर में ऐसी (AC) लगा हुआ है.शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपये वार्षिक से अधिक है.ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक है.ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस है.
जिला पूर्ति विभाग द्वारा अपात्र राशनकार्डधारकों को चेतावनी दी गई है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड जमा कर दें. यदि जांच में कोई भी राशन कार्ड धारक अपात्र पाया गया तो राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. अधिकारियों के मुताबिक जब से अपात्र राशन कार्ड धारक राशन का अनाज ले रहा है तब से अनाज का आकलन करते हुए गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी.

अपात्रों को राशनकार्ड वापस करने को दिया एक सप्ताह

राशन कार्ड के अपात्र नागरिक शहरी निवासी जिला आपूर्ति ऑफिस और ग्रामीण निवासी तहसील ऑफिस में अपना राशन कार्ड जमा कर सकते हैं. इसके लिए नागरिकों को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है.

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए एक नियम जारी किया है. जिसके तहत प्रशासन ने 7 मानक जारी किए हैं. इस नियम के मुताबिक, इन सात मानकों में से किसी एक के होने पर भी अगर कोई परिवार राशन कार्ड का यूज कर रहा है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. जिला प्रशासन ने राशन कार्ड जमा कराने के लिए लोगों को एक हफ्ते का समय दिया है.

पात्रता के लिए तय किए गए ये 7 मानक

जिला आपूर्ति कार्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में राशन कार्ड की पात्रता के लिए 7 मानक तय किए गए हैं. जिसके तहत अगर किसी परिवार का सदस्य इनकम टैक्स देता है, एक से ज्यादा सदस्य के पास हथियार का लाइसेंस होने पर राशन कार्ड के हकदार नहीं होंगे.

इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये सालाना की इनकम है, अपना घर या फ्लैट है तो ऐसे में राशन कार्ड का इस्तेमाल करने के पात्र नहीं माने जाएंगे. वहीं, अगर परिवार के पास फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर है या फिर घर पर एयर कंडीशनर या जनरेटर है तो भी अयोग्य माने जाएंगे.

1 सप्ताह में जमा करना होगा राशन कार्ड

अपात्र नागरिक शहरी निवासी जिला आपूर्ति ऑफिस और ग्रामीण निवासी तहसील ऑफिस में अपना राशन कार्ड जमा कर सकते हैं. इसके लिए नागरिकों को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है. गाजियाबाद में प्राथमिक घरेलू कैटेगरी में 4 लाख 38 हजार और अंत्योदय योजना के तहत 8500 लाभार्थी हैं.

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राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं. अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू कार्ड.

1. प्राथमिक घरेलू कार्ड
प्राथमिक घरेलू कार्ड के तहत शहर में 3 लाख सालाना और गांव में 2 लाख तक की सालाना आय वाले परिवार पात्र हैं.
2. अंत्योदय अन्न योजना
अंत्योदय योजना में समाज का गरीब तबका, जिनके पास कोई घर नहीं है या आय का कोई साधन नहीं होता या कार्य कुशलता नहीं है, वे लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं.

इस वजह से जारी किया निर्देश

जिला आपूर्ति अधिकारी अश्विनी कुमार के मुताबिक, यह निर्देश इसलिए जारी किया गया, क्योंकि समय के साथ लोगों की आय बढ़ी है. जो राशन कार्ड लोग सरेंडर करेंगे, उन्हें दूसरे योग्य लोगों को दे दिया जाएगा.

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