कंगना का बंगला तोड़ना था गैरकानूनी:हाको
कंगना का बंगला तोड़ना गैरकानूनी था:हाईकोर्ट की BMC को फटकार- नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते
मुंबई 26 नवंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनोट के बंगले पर की गई बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। हम किसी भी नागरिक के खिलाफ ‘मसल पावर’ का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते।
अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए BMC के नोटिस को भी खारिज कर दिया, साथ ही कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कंगना ने BMC की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने फैसला सुनाया। BMC ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था।
नुकसान का पता लगाने के लिए ऑफिसर नियुक्त
कंगना ने BMC से दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक रिपोर्ट सौंपनी है।
हाईकोर्ट ने दिया था स्टे
कंगना की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कंगना के वकील का दावा है कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। जिन चीजों को नुकसान पहुंचा उनमें झूमर, सोफा, दुर्लभ कलाकृतियां और कई कीमती सामान शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर कमेंट की वजह से हुई एक्ट्रेस पर कार्रवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई है।
कंगना ने कहा- यह पूरे लोकतंत्र की जीत
हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को धन्यवाद। हर उस व्यक्ति का भी शुक्रिया, जो मेरे सपनों के टूटने पर हंसे थे। यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई।
मेयर की सफाई
BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लीगल टीम के साथ मीटिंग की। कहा कि मैंने अभी तक कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं है। हमने म्यूनिसिपल के कानून के मुताबिक ही काम किया।