धर्म परिवर्तन कानून में पहली गिरफ्तारी बरेली के उवैस की
UP में लव जिहाद पर पहली FIR:बरेली मे केस दर्ज, लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
बरेली 30 नवंबर। लव जिहाद केखिलाफ कानून बनने के बाद बरेली में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को पकड़ लिया है।
उत्तर प्रदेश में बरेली के देवरनिया इलाके में एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। आरोपित ने छात्रा को कई तरह का लालच दिया। देवरनियां पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मामला दर्ज कर आरोपित उवैस को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव में ही रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से जान पहचान बना ली थी। पीड़ित ने बताया कि वह अब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़ित के मुताबिक, उसने और परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया है लेकिन आरोपित मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बना रहा है।
जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। लव जेहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मामला दर्ज हुआ है।
लव जिहाद पर होगी 10 साल की कठोर सजा
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। आज से महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा।
देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति का आरोप है कि उनकी बेटी का कथित प्रेमी बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डाल रहा है। पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर देवरनिया पुलिस ने कथित प्रेमी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी गांव निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। दोनों इंटर तक एक ही कॉलेज में पढ़े। तीन साल पहले वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती दूसरे कॉलेज में पढ़ने लगी। इसके बावजूद उवैश उसे परेशान करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद आरोपित को समझाने का प्रयास किया गया मगर, उसका दुस्साहस बढ़ता गया। विवाद से बचने के लिए युवती के पिता ने जून में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी।
युवती की शादी होने के बाद भी उवैश उसके परिजनों को परेशान करता। आए दिन घर पहुंचकर अभद्रता करता था। युवती के पिता का कहना है कि शनिवार को भी वह घर आ गया। कहने लगा कि अपनी बेटी को ससुराल से घर बुलाओ। उसे मुझसे ही निकाह करना होगा। धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी तुम लोगों की जान बच सकेगी। इसके बाद तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। रात करीब आठ बजे युवती के पिता थाने पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया।
इसके बाद रात करीब 11 बजे पुलिस ने उसके खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 का मुकदमा दर्ज कर उसके घर दबिश दी मगर हाथ नहीं आया। एसपी देहात संसार सिंह के अनुसार आरोपित उवैश अहमद के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।