बलिया में लव जिहाद: किशोरी से रेप, वीडियो व धर्म परिवर्तन दबाव में पिता-पुत्र बंदी
उत्तर प्रदेश ›लव जिहाद: किशोरी से घर में घुसकर रेप, धमका कर धर्म परिवर्तन की कोशिश, पिता-पुत्र गिरफ्तार
बलिया 26 जनवरी। उत्तर प्रदेश के बलिया मेें शहर कोतवाली पुलिस ने किशोरी से घर में घुसकर रेप करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने रेप के दौरान किशोरी का वीडियो भी बनाया था और उसी के जरिये धमका कर शारीरिक संबंध बनाने के लिये मजबूर कर रहा था। पुलिस ने युवक के खिलाफ अन्य धाराओं समेत लव जिहाद (उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश) के अंतर्गत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि युवक के पिता के विरुद्ध जबरन धर्म परिवर्तन करने व पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की के परिजनों का आरोप था कि युवक के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिये धमका रहे थे। पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक घर में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू (22) गत 11 जनवरी को पीड़ित के घर में घुस गया तथा 14 वर्षीया किशोरी के साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसकी वीडियो क्लिप बना ली थी तथा वीडियो क्लिप दिखाकर फिर से शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बना रहा था।
इन हरकतो से तंग आकर किशोरी ने 13 जनवरी को सारी बाते अपने माता-पिता को बतायी। किशोरी के पिता नें बलिया शहर कोतवाली में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, घर में घुसने के आरोप के साथ ही पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कराया।
घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की। इसी क्रम में मंगलवार को अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में थे। दोनो अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया।
शहर कोतवाली पुलिस ने वीडियो बनाकर नाबालिग से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को मजबूर करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर एक परिवार के घर में घुसकर 14 वर्षीय बालिका के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध का वीडियो क्लीप बनाने और वहीं क्लीप दिखाकर फिर से शारीरिक सम्बन्ध के लिए दबाव बनाने का आरोप है। उनके कृत्यों से तंग बालिका ने 13 जनवरी 2021 को सारी बात अपने माता-पिता को बताया। तत्पश्चात बालिका के पिता ने 25 जनवरी 2021 को लिखित शिकायत देकर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया।
घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर. विपिन ताडा ने तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की। मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने अब्दुल रहमान उर्फ गोलू पुत्र कलीम (निवासी : अमृतपाली नई बस्ती रहमत नगर थाना कोतवाली) व मौहम्मद कलीम पुत्र मौहम्मद हबीब (निवासी : अमृतपाली नई बस्ती रहमत नगर थाना कोतवाली) को रेलवे स्टेशन बलिया के पास गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में थे। दोनों अभियुक्तों को चालान न्यायालय किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार सिंह, कांस्टेबिल. महेश यादव व संतोष सरोज शामिल रहे।
पंजीकृत अभियोग
मुकदमा अपराध संख्या 30/ 21 धारा 452 /376 भादवि व धारा 3/4 /17/18 पोस्को एक्ट, धारा 3/ 5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि युवक के परिजन किशोरी को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिये धमका रहे थे। उन्होंने बताया कि युवक के पिता कलीम को पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जबकि गोलू के विरुद्ध इन धाराओं के अतिरिक्त बलात्कार की भी धारा जोड़ी गयी है.