हिंदू लड़की पर प्राणघातक हमलावर की जमानत, आतिशबाजी और जुलूस

There Were Huge Fireworks When The Accused Who Attacked The Girl Was Released On Bail In Kashipur
लड़की पर किया था धारदार हथियार से हमला, जमानत पर छूटे आरोपित तो जमकर हुई आतिशबाजी, पीड़ित परिवार को धमकी
ऊधम सिंह नगर 28 मई 2024.काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों और उनके समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों और उनके समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को लिखित शिक़ायत सौंपी। आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने उनके घर के बाहर आकर ढोल-नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की और जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने चेतावनी दी है कि मुकदमे का फैसला कर लो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मोहल्ला खालसा निवासी एक व्यक्ति ने दी तहरीर में कहा कि 12 फरवरी 2024 की शाम ट्यूशन जाते समय उसकी बेटी पर फरदीन व उसके साथी ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।

इस मामले में धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504 व 506 आईपीसी का वाद न्यायालय में विराचाधीन है। उक्त मामले में एक आरोपी को 24 मई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 25 मई की रात करीब 11:30 बजे जब वह अपने घर में परिवार के संग सो रहा था। तब ढोल-नगाड़ों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बताया जब उसने घर से बाहर देखा तो उक्त मामले के आरोपी आकिब, साहिल अपने कई साथियों के साथ ढोल-नगाड़े बजाते हुए अपने मजहब के धार्मिक नारे लगाने लगे।

आतिशबाजी कर जश्न मनाने वाले आठ गिरफ्तार
काशीपुर में ट्यूशन जा रही छात्रा पर इसी साल 12 फरवरी को जानलेवा हमला करने के मामले के एक आरोपी के जेल से जमानत पर आने की खुशी में परिजनों और मित्रों ने आतिशबाजी कर जुलूस निकाला। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। बाद ने सभी आरोपियों को 41 सीआरपीसी के नोटिस पर जमानत देकर कोतवाली से ही छोड़ दिया गया। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में उपद्रव करने और माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी जेल में है।

मोहल्ला खालसा निवासी एक छात्रा अपनी बहन के साथ 12 फरवरी 2024 की शाम करीब सवा चार बजे मोहल्ला पक्काकोट में ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान पक्का कोट बिजलीघर के पास मोहल्ला खालसा निवासी फरदीन ने अपने साथी के साथ छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था। तब मौके पर मौजूद पर्यावरण मित्रों ने बमुश्किल हमलावरों से छात्रा को बचाया था। इस मामले में छात्रा के पिता ने मुख्य आरोपी फरदीन, रऊफ, आकिब समेत परिवार के आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने फरदीन, रऊफ व आकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि अन्य की पहले ही अग्रिम जमानत हो गई थी।
काशीपुर में इसी साल फरवरी में बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती युवती पर दरांती से हमला करने वालों का जमानत मिलने पर परिजनों और परिचितों ने आतिशबाजी और ढोल बजाकर स्वागत किया जिससे हंगामा हो गया।
काशीपुर में फरवरी में बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती युवती पर दरांती से हमला करने वालों का जमानत मिलने पर ढोल बाजों और बाइक के साथ निकले जुलूस का वीडियो वायरल होने पर शहर भर में खलबली मच गई। पुलिस ने वीडियो में दिखे कई लोगों से पूछताछ की।

बता दें कि, शहर के खालसा मोहल्ले में फरवरी 2024 में बहन के साथ ट्यूशन जाती युवती पर दरांती से हमला करके उसकी हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपित और उसके भाई को जमानत मिल गई।  छूटने पर उनका बाकायदा हीरो की तरह ढोल और आतिशबाजी से स्वागत हुआ।

सोमवार की देर रात इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। वीडियो में दिखते कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिनियम में सभी का चालान किया जाएगा।

यह था मामला?
काशीपुर के खालसा मोहल्ले में फरवरी में एक लड़की अपनी बहन के साथ शाम करीब 4 बजे ट्यूशन जा रही थी तभी उस पर गैर समुदाय के एक युवक ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार से हमला किया था। आरोप है कि वह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपित सहित उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा किया था। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया था। बताया गया कि मुख्य आरोपित फरदीन और उसका भाई जमानत पर रिहा हुआ और परिवार वालों ने उसके स्वागत में काफी भीड़ एकत्र कर ली।

दूसरे समुदाय के युवक ने लड़की पर किया था दराती से हमला…जेल से लौटा तो हुई खूब आतिशबाजी, बोला- ‘तुम्हारा बाप बाहर आ गया है’
शहर के खालसा मोहल्ले में फरवरी 2024 में बहन के साथ ट्यूशन जा रही युवती पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी और उसके भाई को जमानत मिल गई। जिसके बाद वह नाच गाना और नारेबाजी करने के बाद जोर-जोर से बोला कि तुम्हारा बाप अब बाहर आ गया है।

दूसरे समुदाय के युवक ने लड़की पर किया था दराती से हमला…जेल से लौटा तो हुई खूब आतिशबाजी, बोला- ‘तुम्हारा बाप बाहर आ गया है’
: हिंदू लड़की पर हमला करने वाले आरोपित का जेल से बाहर आने पर किया पटाखों से स्वाग
मामले में पुलिस ने आरोपित और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया
फरवरी में युवक ने युवती पर किया था दराती से हमला, हाईकोर्ट से मिली जमानत

एक हिंदू लड़की पर फरवरी पर दराती से हमला करने वाले आरोपित को जमानत मिलने पर उसके घर पहुंचने पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया।

बाइक के साथ निकले जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामले में पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर आरोपित युवक उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया

ट्यूशन जा रही युवती पर किया था धारदार हथियार से हमला
शहर के खालसा मोहल्ले में फरवरी 2024 में बहन के साथ ट्यूशन जा रही युवती पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी और उसके भाई को जमानत मिल गई। जमानत पर छूटने के बाद दोनों के परिजनों और परिचितों ने बकायदा हीरो की तरह ढोल बजाकर उनके स्वागत में आतिशबाजी की।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इसका सोमवार की देर रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह का मामले में कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आठ से दस लोग पकड़ उनसे पूछताछ की जा रही है और माहौल खराब करने वालों से शक्ति से निपटा जाएगा।

मौहल्ला खालसा निवासी खूब सिंह (पुत्र रामपाल सिंह) ने पुलिस को लिखित शिक़ायत देकर बताया कि उनका एक मामला धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504, 506 आईपीसी बनाम आकिब व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में अभियुक्त आकिब को हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को जमानत दे दी ।

जमानत पर बाहर आने पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाने वालों पर पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोप में मुकदमा लिखा गया है। वहीं 25 जून की रात में जब वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे तो ढोल नगाड़ों और शोर की आवाज से उनकी आंख खुली। खूब सिंह ने बताया कि जब उन्होंने बाहर झांकां तो अभियुक्त आकिब व साहिल अपने दर्जनों साथियों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जिहादी नारे लगा रहे थे।

कुछ देर नाच गाना और नारेबाजी करने के बाद आकिब ने सभी को चुप किया और उनके घर की तरफ मुंह करके जोर-जोर से बोला कि तुम्हारा बाप अब बाहर आ गया है, इस केस में फैसला कर लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा।

जाते-जाते आकिब ने यह भी कहा कि यदि तुममें से कोई भी खूब सिंह का साथ देगा उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मामले में पुलिस ने खूब सिंह की लिखित शिक़ायत के आधार पर आकिब, साहिल व अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 195 ए, 506 में मुकदमा लिख मामले की जांच कटोराताल चौकी इंचार्ज एसआई बिपुल चंद्र जोशी को सौपी है।

मामले में पहली बार आरोपित के घर पर चला था बुलडोजर
मूल केस में लड़की अपनी बहन के साथ शाम को ट्यूशन जा रही थी तभी उस पर एक मुस्लिम युवक ने अपने साथियों के साथ दरांती से हमला किया था। वह पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था।

पुलिस ने मुख्य आरोपित सहित उसके परिवार वालों और रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा लिखा था। साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया था। मुख्य आरोपित फरदीन और उसका भाई जमानत पर रिहा हुआ और परिवार वालों ने उनके स्वागत में काफी भीड़ एकत्रित कर ली।

कटोरा ताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी ने बताया कि आठ-दस लोगों को पकड़ उनसे पूछताछ की जा रही है और वातावरण खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस को लिखित शिक़ायत देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *