बनारस कोर्ट में मुस्लिम याचिका निरस्त,ज्ञानवापी का होगा पुरातत्व सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे होगा:वजु स्थल छोड़कर बाकी कैम्पस की जांच का आदेश; वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
वाराणसी 21 जुलाई।ज्ञानवापी केस में ASI सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि वजु स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जिला जज ने ASI डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वो ये सर्वे कैसे करेंगे।
इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब ASI ही मामले की दिशा-दशा तय करेगा- हिंदू पक्ष
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- हमारा कहना था कि पूरे क्षेत्र का ASI सर्वेक्षण करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को तय करेगा। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है।
14 जुलाई को सुनवाई में दोनों पक्षों ने अदालत में क्या कहा, जानते हैं…
हिंदू पक्ष: ‘मंदिर को लेकर बताने वाला कोई जिंदा नहीं, लेकिन इतिहास है’
वाराणसी कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था- ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है। यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। सर्वेक्षण के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों से लगता है कि यह मंदिर की दीवार है।
ओरल एवीडेंस के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता, इसलिए सर्वेक्षण अनिवार्य है। हम संपूर्ण परिसर के सर्वेक्षण की मांग करते हैं, जिससे सभी को पता चलेगा कि यह परिसर स्वयंभू आदिविश्वेवर मंदिर है। मंदिर को लेकर बताने वाला कोई जिंदा नहीं है, लेकिन इतिहास है, जो बहुत कुछ कह रहा है। सर्वेक्षण के बाद वाराणसी का इतिहास सामने होगा।
मुस्लिम पक्ष: यहां पहले से मस्जिद थी, किसी धार्मिक स्थल की जगह नहीं बनाया
मुस्लिम पक्ष ने कहा- यहां पहले से मस्जिद थी, जिसे किसी धार्मिक स्थल के स्थान पर नहीं बनाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सर्वेक्षण के इन माध्यमों पर जिला जज से अपील
जिला जज से हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने निवेदन किया था कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना जरूरी है। इससे सनातनी हिंदुओं के बीच तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त है। ज्ञानवापी मामले को लेकर उपजे तनाव का सौहार्दपूर्ण समाधान वैज्ञानिक तथ्य सामने आने पर हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष को भी इस पर तैयार होना चाहिए और सर्वेक्षण से किसी भी तरह की वर्तमान स्थिति को क्षति नहीं होगी।
हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने निवेदन किया था कि आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट रडार पेनिट्रेटिंग, एक्सरे पद्धति, रडार मैपिंग, स्टाइलिस्ट डेटिंग कर सकते हैं।
स्टाइलिस्ट डेटिंग में किसी संरचना के निर्माण शैली से उसकी सदियों पुराने स्थिति का आकलन किया जाता है। इसमें पुरातत्व के विशेषज्ञ प्रूफ कर देते हैं कि संबंधित संरचना किस दौर की है। ज्ञानवापी परिसर में किस दौर में कौन-सी संरचना से मंदिर बना था, यह भी रिपोर्ट में होगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी के पिछले हिस्से की दीवार है, जिस पर हिंदू धर्म से जुड़े निशान मिले हैं।
स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिह्न मिले थे
वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णुशंकर जैन ने दलील दी कि ज्ञानवापी की 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे में 2.5 फीट ऊंची गोलाकार शिवलिंग जैसी आकृति के ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा मिला। उस पर कटा हुआ निशान था।
उसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया। ज्ञानवापी में कथित फव्वारे में पाइप के लिए जगह ही नहीं थी, जबकि ज्ञानवापी में स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिह्न मिले।
मुस्लिम पक्ष कुंड के बीच मिली जिस काले रंग की पत्थरनुमा आकृति को फव्वारा बता रहा था, उसमें कोई छेद नहीं मिला है। न ही उसमें कोई पाइप घुसाने की जगह है।
परिसर से शिवलिंग की आकृति बरामद हुई, जिसके सर्वे और कार्बन डेंटिंग पर रोक है।
कार्बन डेटिंग पर लगी है रोक
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा- इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है।
हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी ने यह याचिका दायर की।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसकी सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव भी कोर्ट में उपस्थित हुए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मसाजिद कमेटी की तरफ से वकील मुमताज अहमद, रईस अहमद और एखलाक अहमद ने दलीलें पेश कीं। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी, प्रदेश सरकार की ओर से राजेश मिश्र और केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव मौजूद रहे।
हिंदू पक्ष के 5 बड़े दावे
1-मुकदमा सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के लिए दाखिल किया गया है। दर्शन-पूजन सिविल अधिकार है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए।
2-मां श्रृंगार गौरी का मंदिर विवादित ज्ञानवापी परिसर के पीछे है। वहां अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई गई है।
3-वक्फ बोर्ड ये तय नहीं करेगा कि महादेव की पूजा कहां होगी। देश की आजादी के दिन से लेकर वर्ष 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी।
4-श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट में आराजी नंबर-9130 देवता की जगह मानी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता में संपत्ति का मालिकाना हक खसरा या चौहद्दी से होता है।
5-ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है।