नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने भी रमजान को साढ़े चार बजे से छुट्टी का आदेश लिया वापस, लेकिन आंध्र डटा

एनडीएमसी ने रमजान के दौरान दफ्तर से जल्दी जाने की इजाजत वाला आदेश वापस लिया

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसके जरिये रमजान के महीने के दौरान रोजा रख रहे इसके सभी मुस्लिम कर्मचारियों को समय से पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी गई थी। मंगलवार को जारी इस आदेश का एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इस तरह का कोई निर्देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नगर निकाय ने कहा था कि आदेश तीन अप्रैल से दो मई तक लागू रहेगा। हालांकि, बुधवार को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने  आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने कााफैसला किया है।

नयी दिल्ली, छह अप्रैल ।नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसके जरिये रमजान के महीने के दौरान रोजा रख रहे इसके सभी मुस्लिम कर्मचारियों को समय से पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी गई थी।

मंगलवार को जारी इस आदेश का एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इस तरह का कोई निर्देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है।

नगर निकाय ने कहा था कि आदेश तीन अप्रैल से दो मई तक लागू रहेगा।

हालांकि, बुधवार को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकारी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। ’’

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी एक बयान में उपाध्याय ने कहा था, ‘‘मैंने एनडीएमसी अध्यक्ष और नगरपालिका के सक्षम प्राधिकारी से बात की तथा रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को शाम साढ़े चार बजे दफ्तर से जाने की इजाजत देने वाला आदेश फौरन वापस लेने का अनुरोध किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस तरह के आदेश के बारे में कभी नहीं जानता था और जैसे ही इस बारे में मुझे पता चला मैंने इस तरह के गैर धर्मनिरपेक्ष आदेश का विरोध किया। ’’

साथ ही, मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना काम से दो घंटे के ‘ब्रेक’ की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश जारी किये जाने के कुछ ही घंटे के अंदर वापस ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश का विरोध किया था।

Andhra pradesh: रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों-टीचरों को आंध्र सरकार की छूट, एक घंटे पहले छोड़ सकते हैं दफ्तर-स्कूल

राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम मजहब को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय / स्कूल छोड़ने की अनुमति है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी मुस्‍लिम कर्मचारियों के लिए रमजान को ध्‍यान में रखकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताब‍िक राज्‍य के सभी सरकारी कर्मचारी, श‍िक्षक और ठेका कर्मचारी जो इस्‍लाम को मानते हैं, उन्‍हें 3 अप्रैल से 2 मई त रमजान के महीने में ऑफिस के काम से एक घंटे पहले कार्यलाय या स्‍कूल छोड़ने की इजाजत होगी। ऐसा आदेश राज्‍य सरकार पे पहले भी जारी किया था। लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया था।

इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, ठेका कर्मचारी, जो इस्लाम मजहब को मानते हैं, उन्हें 3 अप्रैल से 2 मई तक रमजान के महीने के दौरान सभी कार्य दिवसों में शाम को एक घंटे पहले कार्यालय / स्कूल छोड़ने की अनुमति है।

इसके पहले दिल्ली जल बोर्ड ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रमजान के समय 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की थी।

इस तरह से आदेश सॉफ तौर से तुष्टिकरण के प्रतीक है और ऐसा लगता है की राज्य सरकार अपने वोट बैंक को लुभाने के लिये राजकीय कोश और सेवा नियमो का दुरुपयोग खुलाम् खुला रूप से कर रही है. ऐस…+
Narendra Mertia

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