रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से प्रात: पांच बजे, दून नगर निगम में शनि-रवि को कर्फ्यू
उत्तराखंड:देहरादून में वीकेंड पर लागू होगा कोविड कर्फ्यू, पाबंदी और छूट की ये है सूची
उत्तराखंड:देहरादून में वीकेंड पर लागू होगा कोविड कर्फ्यू,जानिए किस पर रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी छूट
देहरादून 17 अप्रैल।उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काबू में न आने पर सरकार ने अब राज्यभर में नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से जबकि प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं, देहरादून नगर क्षेत्र में वीकेंड साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू रहेगा। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ रावत की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को यह आदेश किए हैं। अभी राज्य में रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण में कोई कमी नहीं आई है। इस वजह से सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं और कर्फ्यू की अवधि को अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया है। सरकार ने कुंभ क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू, जबकि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भी कर्फ्यू लगाया है। फिलहाल यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
दून में सरकारी कार्यालय शनिवार को खुले रहेंगे
दून जिले में वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू के बावजूद आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय व संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों पर वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा।
शादी में 200 से ज्यादा नहीं होंगे शामिल
सरकार ने शादी, धार्मिक, राजनीकित व सामाजिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में फिलहाल कटौती नहीं की है। 200 से अधिक व्यक्तियों को इन समारोह में इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता, हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में यह छूट रहेगी। मेला क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसी रिपोर्ट अनिवार्य दिखानी होगी।
कोचिंग संस्थान पूरी तरह से रहेंगे बंद
सरकार ने सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पुल और स्पा को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय है। वहीं कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।
बसों में 50 फीसदी यात्री बैठेंगे
सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, आटो रिक्शा आदि में अभी भी 50 फीसदी सवारियां ही बैठ सकेंगी। सिनेमाहाल, रेस्टोरेंट और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। इसका उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई की जाएगी।
65 साल से अधिक उम्र वाले बाहर ने घूमे
सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों अनावश्यक बाहर न घूमने की भी सलाह दी है।–
प्रतिबंध के दौरान ये रहेंगी छूट:
-विवाह समारोह से लौट कर जा सकेंगे घर
-सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से घरों को जाने में रियायत
-जिन संस्थानों में रात्रि पाली में काम होता है, उन्हें जाने की छूट
-बस, ट्रेन व हवाई जहाज से आने वाले अपने गंतव्यों तक जा सकेंगे
-उद्योगों में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर सकेंगे आवाजाही
-होटलों से होम डिलीवरी भी हो सकेगी
-राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों व सामानों की आवाजाही
-माल वाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में लगे व्यक्तियों कोकोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंता का बिषय है। सरकार की पहली प्राथमिकता आम लोगों के जीवन की सुरक्षा करना है। सभी लोगों को जागरुक रहते हुए कोविड के नियमों का पालन करना होगा। अफसरों को राज्य की सीमाओं पर कड़ी चौकसी के निर्देश दिए हैं। संक्रमित राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।
तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री