बलिदानी कैप्टन अंशुमन की पत्नी को जिहादी धमकियां
कैप्टन अंशुमन की पत्नी के लिए गंदे बोल.. NCW ने दिल्ली पुलिस से कहा- ‘ तीन दिन में एक्शन लो’
Captain Anshuman Singh wife: एनसीडब्ल्यू ने कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर आरोपित के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. उधर,सोशल मीडिया पर इसकी निंदा का अभियान शुरू हो गया है
नई दिल्ली 08 जुलाई 2024। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किये गए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ‘ऑनलाइन’ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है. सोमवार को जारी एक पत्र में, आयोग ने विशेष कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया.
इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम,2000 की धारा 67 शामिल है. बीएनएस की यह धारा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किये गए कृत्य को दंडित करने का प्रावधान करती है, जबकि आईटी अधिनियम की उक्त धारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार के लिए दंड से संबंधित है.
पत्र में इन कानूनों में दिये जाने वाले दंड को रेखांकित किया गया है. इसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन अपराधों के लिए पहली बार के अपराधकर्ताओं को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है.
आयोग ने दिल्ली पुलिस को उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार करने को कहा है. आयोग ने यह मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की भी मांग की है और तीन दिन के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने का आग्रह किया है.
अभद्र टिप्पणी और धमकी देने वाले जिहादी
कैप्टन अंशुमन सिंह गत वर्ष अपने साथियों की जान बचाने की कोशिश में सियाचिन में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दो दिन पूर्व ही उन्हें ‘कीर्ति चक्र’ प्रदान किया गया है। उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी और मां ने राष्ट्रपति से इस सम्मान को ग्रहण किया।
सियाचिन में वीरगति को प्राप्त कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करना मुसलमान यूजर्स को भारी पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ऐसी टिप्पणी को आपत्तिजनक और बेहद अपमानजनक बताते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस और साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
कैप्टन अंशुमन सिंह गत वर्ष अपने साथियों की जान बचाने की कोशिश में सियाचिन में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दो दिन पूर्व ही उन्हें ‘कीर्ति चक्र’ प्रदान किया गया है। उनकी तरफ से उनकी धर्मपत्नी और मां ने राष्ट्रपति से इस सम्मान को ग्रहण किया। इस अवसर पर अंशुमन सिंह की धर्म पत्नी का बयान और वीडियो मीडिया की सुर्खियों में आ गए। इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने अभद्र बात कह दी, जो सोशल मीडिया में चर्चा में आ गया। जब यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसे बेहद अपमानजनक और एक वीरगति प्राप्त सैनिक की धर्मपत्नी के प्रति अभद्रतापूर्ण पाया। उन्होंने इस सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।
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