एक हफ्ता और बढ़ा उ.प्र. में लाकडाउन, आवश्यक सेवाओं को ई पास
उत्तर प्रदेश ⁄ लखनऊ
UP Lockdown Extension: उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 17 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक फिर बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया है।
लखनऊ 09 मई । उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला अभी सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए धीरे-धीरे कदम उसी दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में तेजी से फैल रहे संक्रमण और 14 मई को ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कोई भी खतरा मोल न लेते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया है। 29 अप्रैल को शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी से शुरुआत हुई, फिर इसे चार मई, छह मई और फिर दस मई यानी सोमवार तक बढ़ाया गया। अब योगी सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का मकसद तभी कामयाब होगा जब प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से कराया जाएगा।
कोरोना की चेन को तोड़ने में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी :
रविवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो रहा है। आमजन खुद ही आवागमन कम कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित काम यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण सुचारु रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से आपूर्ति होगी।
कोरोना कर्फ्यू में ई-पास से मिलेगी छूट :
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने ई-पास जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल-आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति, उद्योग संबंधी कार्य, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास जारी किए जाएंगे।
सरकारी कार्यालयों में रहेंगे 33 फीसद कर्मचारी :
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में एक समय में 33 फीसद तक ही कर्मियों के रहने की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही अस्वस्थ होने वाले कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी गई है। अब यह व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक दफ्तर में उपस्थित रहेंगे लेकिन एक समय में उनकी उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक होगी। बाकी 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही काम करेंगे। नई व्यवस्था में अस्वस्थ हुए कार्मिक भी घर से काम कर सकेंगे। इससे पहले शासन ने शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी थी।
उप्र सरकार ने जारी की लॉकडाउन ई-पास की गाइडलाइन, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
उत्तर प्रदेश सरकार से ई-पास की गाइडलाइन जारी है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा.
सरकार ने जारी की ई-पास की गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश में ‘मिनी लॉकडाउन’ के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन जारी की है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा. आमजन भी चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं. ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे. इसके बाद ही ई-पास जारी होगा. ई-पास को आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है.
ई-पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी. साथ ही जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे. संस्थाओं के लिए पास की अवधि सम्पूर्ण अवधि तक होगी. वहीं आम जन को जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन होगी.
आवेदन करने में किसी समस्या आने की दशा में इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग- 941100600, चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वॉट्सऐप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय – 05222238200.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे