प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बहुत होंगें बाहर, toये है अपात्र सूची
PM Kisan: इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा, जानिए क्या हैं नियम
इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है
नई दिल्ली10 अप्रैल » PM-Kisan: सरकार ने बताया कब और कौन से किसानों के खाते में पहुंचे 63,275 करोड़…8वीं किस्त की तैयारी शुरू
PM-Kisan: सरकार ने बताया कब और कौन से किसानों के खाते में पहुंचे 63,275 करोड़…8वीं किस्त की तैयारी शुरू
PM Kisan Samman Nidhi Yojan: सूत्रों का कहना है कि इस बार एक साथ करीब 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. मंत्रालय अपनी ओर से सारा काम लगभग पूरा कर चुका है.
पीएम किसान की 8वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है. लेकिन TV9 हिंदी को सूत्रों से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस बार एक साथ करीब 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. मंत्रालय अपनी ओर से सारा काम लगभग पूरा कर चुका है. इसके अलावा कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 24 मार्च 2020 से 31 मार्च, 2021 तक लॉकडाउन अवधि के दौरान 63,275.57 करोड़ रुपये अलग-अलग किस्तों में पीएम किसान स्कीम के तहत वित्तीय लाभ के रूप में जारी किए गए है.
पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. ये रकम केंद्र सरकार की ओर से 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है.
8वीं किस्त को लेकर क्या है सरकार की तैयारी
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने टीवी-9 हिंदी से खास बातचीत में बताया कि अप्रैल महीने के अंत तक 20 से 25 तारीख के आस-पास 2-2 हजार रुपये की किस्त सभी किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में पहुंच जाएगी.
आपको बता दें कि अगर आप भी सरकार की नई लिस्ट में है या नहीं तो इसे घर बैठे चेक किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां, आपको फॉर्मर कॉर्नर मिलेगा. यहां आप बेनेफिश्यरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो.
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थान लिख रहे हैं कि एक अप्रैल से आठवीं किस्त आनी शुरू हो गई है. जबकि यह गलत है. अब तक पैसा रिलीज नहीं किया गया है. मीडिया में आ रही 8वीं किस्त मिलने की खबरें पूरी तरह से गलत है. किसानों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
जैसे ही आप Beneficiary List पर क्लिक करेंगे. वैसे ही एक नया पेज खुलेगा. यहां अपनी स्टेट, जिला, ब्लॉक और गांव की पूरी जानकारी डालनी होगी.
इसके बाद Get Report पर क्लिक करना होगा. आपके सामने पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी. इसके अलावा आप इन नंबरों पर कॉल करते जानकारी ले सकते हैं.
लैंडलाइन नंबर : 011—23381092, 23382401…पीएम किसान सम्मान योजना टॉल प्री नंबर : 18001155266 और पीएम किसान योजना हैल्पलाइन नंबर: 155261, 0120-6025109 पर फोन कर जानकारी हासिल की जा सकती है
कैलाश चौधरी ने बताया पीएम किसान के तहत किसानों के खाते में तो पैसा ट्रांसफर होता ही रहता है. यह निरंतर चलने वाली स्कीम है.
लंबे समय से किसानों को पैसा दिया जा रहा है. इसलिए, कई राज्यों में चल रहे चुनावों की वजह से लगी आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा
इस समय किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की आठवीं किस्त का इंतजार है। जल्द ही सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खातों में यह किस्त डाली जाएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये तीन बराबर किस्तों में भेजे जाते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि पीएम किसान योजना के तहत कौन-से व्यक्ति लाभ लेने योग्य नहीं हैं।
इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है।
गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
जो संस्थागत भूमिधारक हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है, तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री/ मेयर भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं।