टाइम्स नाउ रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में ‘टाइम्स नाउ’ की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में आज शाम की गई एक विशेष सुनवाई में टाइम्स नाउ (Times Now) की रिपोर्टर भावना किशोर (Bhawana Kishore) को सोमवार तक अंतरिम जमानत दी है। भावना को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को एक दलित महिला को उसकी कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली-गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका में भावना को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट रेगुलर जमानत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
भावना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेजी से गाड़ी चलाना), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 427 (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति का कारण बनता है) में मामला दर्ज किया गया है। कथित घटना तब हुई जब पीड़ित महिला लुधियाना में एक आम आदमी क्लिनिक (मोहल्ला क्लिनिक) के उद्घाटन में शामिल होने के लिए जा रही थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो रहे थे। पंजाब पुलिस ने भावना को दो अन्य (उनके सहयोगी मृत्युंजय कुमार और उनके ड्राइवर परमिंदर सिंह) के साथ गिरफ्तार किया था। इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। TAGS: BHAWANA KISHORERASH DRIVING CASEPUNJAB & HARYANA HIGH COURT accept interim bail
Bhawana Kishore Times Now Journalist Arrested In Punjab Sc St Act
ऑपरेशन शीशमहल पर AAP का बदला! गाड़ी में पीछे बैठी पत्रकार पंजाब में गिरफ्तार, SC-ST ऐक्ट भी लगाया
पिछले कई दिनों से ऑपरेशन शीशमहल पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। ऐसे में पंजाब में केजरीवाल के एक कार्यक्रम की कवरेज के लिए गई टाइम्स नाउ पत्रकार भावना किशोर को लुधियाना पुलिस ने एससी एसटी ऐक्ट में गिरफ्तार कर लिया। अब दो दिन तक जमानत मिलने की उम्मीद नहीं है।
हाइलाइट्स
1-ऑपरेशन शीशमहल से बौखलाई AAP सरकार ने की बदले की कार्रवाई
2-लुधियाना में टाइम्स नाउ पत्रकार को गिरफ्तार कर एससी-एसटी एक्ट लगाया
3-अरेस्ट के समय महिला पुलिस भी नहीं थी, पुलिस ने रोडरेज का बताया मामला
टाइम्स नाउ नवभारत के ‘ऑपरेशन शीशमहल’ के अनावरण के बाद अब न्यूज चैनल के एक पत्रकार को पंजाब में रोडरेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पत्रकार भावना किशोर गाड़ी में पीछे बैठी थीं और उन पर SC-ST ऐक्ट लगा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि भावना की गाड़ी से एक महिला को चोट लगी। हमारे सहयोगी न्यूज चैनल की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बताया है कि पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार, परमिंदर को गलत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। वे पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। जी हां, भावना को उस समय अरेस्ट किया गया जब वह मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन की कवरेज करने जा रही थीं। इसका इनविटेशन भी आम आदमी पार्टी ने भेजा था। खबर है कि कोर्ट ने आज पत्रकार समेत तीनों लोगों को 19 मई तक जेल भेज दिया है।
एडिटर नाविका कुमार ने सवाल उठाया है कि क्या पत्रकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? उस पर ऐसी कई धाराएं लगाई गई हैं, जिससे वह डर जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हम थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। चैनल ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन शीशमहल जारी रहेगा और हम अपना धर्म निभाते रहेंगे।
तेज कार से एक महिला को हिट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के दाहिने हाथ में चोट लगी है। साथ ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भावना कुमारी, मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गगन नाम की महिला ने शिकायत में कहा है कि तेज आ रही इनोवा कार ने टक्कर मारी और उसका फोन भी गिरकर टूट गया।
लुधियाना पुलिस
48 घंटे सलाखों के पीछे रखने की मंशा
ऐसे में समझना यह महत्वपूर्ण है कि टाइम्स की पत्रकार भावना किशोर पर कौन से आरोप लगाए गए हैं। भावना पर 373, 427, रोडरेज और किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, इस पर तो जमानत मिल सकती है लेकिन इसमें SC-ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में थाने से जमानत नहीं मिल सकती है, सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। भावना जिस जगह पर थीं, वहां सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। ऐसे में बाकी धाराओं का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। शुक्रवार की रात पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत का साफ कहना है कि पुलिस की मंशा पत्रकार को परेशान करने की है।
पूर्व DGP बोलीं, पीछे बैठी लड़की की गिरफ्तारी क्यों?
पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने इस मामले पर कहा है कि जो घटना हुई उसमें पत्रकार का क्या रोल है। लड़की तो ड्राइव ही नहीं कर रही थी। क्या किसी ने जाति देखकर धक्का मारा होगा? क्या कोई बल्ब लगाकर चलता है कि मैं इस जाति का हूं, मुझे धक्का मारो? ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पांच सवाल पूछे हैं।
सवाल नंबर 1- नए शहर में गई महिला रिपोर्टर को कैसे पता होगा कि रास्ते में मिलने वाला कोई अपरिचित किस जाति या वर्ग से है?
सवाल नंबर 2- भावना कार नहीं चला रही थीं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों?
सवाल नंबर 3- गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी का बैच क्यों नहीं था?
सवाल नंबर 4- गिरफ्तारी के वक्त वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी?
सवाल नंबर 5- गिरफ्तारी के बाद भावना के घरवालों और ऑफिस में सूचना क्यों नहीं दी गई?