सगी मां के रेपिस्ट आबिद को उम्रकैद
Bulandshahr Operation Conviction Mother Rape Accused Was Sentenced To Life Imprisonment Rs 50000 Fine
मां का रेप, फिर पत्नी बनकर रहने की धमकी… बुलंदशहर कोर्ट ने ‘पापी’ आबिद को दिया आजीवन कारावास
Bulandshahr Mother Rape Case: बुलंदशहर में खेत में चारा ले जाने के बहाने मां बुलाकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित बेटे को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट के फैसले पर परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी जताई है।
1-बुलंदशहर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला
2-बेटे को कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना रेप का दोषी
3-मां से रेप के मामले में बेटे के खिलाफ सजा की घोषणा
Bulandshahr Mother Rape Accused Sentenced
बुलंदशहर 23 सितंबर 2024: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में चारा ले जाने के बहाने मां को लेकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित बेटे को दोषी ठहराया है। साथ ही, दोषी को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट के फैसले को पीड़ित परिजनों ने न्याय की जीत बताया है। पापी बेटे को सुनाए गए फैसले को लेकर अब चर्चा हो रही है। इस मामले में बेटे आबिद के करतूत की भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के मात्र 20 महीने में अपनी मां का ही रेप करने वाले बेटे को सजा सुनाई गई है। पीड़ित मां ने कोर्ट में 20 बार कहा कि मेरा बेटा दरिंदा है। उसने मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।
ये है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के एक गांव निवासी 36 वर्षीय युवक ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि खेत से चारा लाने के बहाने उनका बड़ा भाई 16 जनवरी को उनकी मां को खेतों में लेकर गया था।
आरोप है कि आरोपित ने खेत में उनकी मां के साथ दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद उनकी मां ने घर आकर उन्हें आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपित को समझाया। इस पर आरोपित लगातार अपनी हरकत को सही ठहरा रहा था। आरोप है कि आरोपित की ओर से लगातार अपनी मां को पत्नी बनकर रहने के लिए धमका रहा था।
दर्ज कराया गया केस
भाई की इस घिनौनी करतूत के लेकर पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये की सजा सुनाई है।