राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल का भी अनुमोदन
राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी, राजभवन ने 10% क्षैतिज आरक्षण को दी मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ –
10 Percent Horizontal Reservation to state agitators Bill Approved उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है.
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण
देहरादून 18 अगस्त,2024 । उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने भी अनुमोदित कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक के अनुमोदन पर खुशी जताते हुए राज्यपाल लेज सेनि गुरमीत सिंह का आभार व्यक्त किया है.मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती. राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहे हैं. हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके सभी आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था और इसका विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था. जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है. इससे राज्य आंदोलनकारियों की एक बड़ी लंबित मांग भी पूरी हो गई है.उन्होंने कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पेंशन देने का भी निर्णय लिया है. राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.
गैरसैंण में हुई थी शुरुआत: उल्लेखनीय है कि 13 मार्च 2023 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सदन में पहले बिल को पास कराया गया. उसके बाद बिल को विधेयक के रूप में लाने के लिए विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया. प्रवर समिति ने 2023 में ही विधेयक विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था. इसके बाद सदन में विधेयक को भी पास कराया गया था. 7 फरवरी 2024 को विधेयक को राज्यपाल की पुनर्स्वीकृति के लिए भेजा गया था. सदन से पास होने के बाद अब विधेयक को राज्यपाल ने सहमति दे दी है.राज्य आंदोलनकारियों के लिए त्योहार : कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल के अनुमोदन पर हर्ष जताया है. मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण पर आंदोलन कर अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है. वह स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहे हैं. राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों ने भोगी है, वे उसे भलीभांति जानते हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं, पुरुषों के साथ की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है.
TAGGED:UTTARAKHAND STATE AGITATORS क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण राज्य आंदोलनकारी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण 10 PERCENT HORIZONTAL RESERVATION