गढ़वाल-कुमाऊं के बीच यात्रियों को RT PCR टैस्ट से छूट, स्मार्ट सिटी पंजीकरण अनिवार्य
गढ़वाल-कुमाऊं के बीच यात्रा करने वालों को आरटीपीसीआर से छूट, जानें- और क्या है परिवहन विभाग की SOP में
50 फीसद यात्री क्षमता पर वाहन संचालन को अनुमति।
देहरादून 25 मई । परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों के अंतरराज्यीय और अंतर जिला संचालन को लेकर मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के निवासी जो गढ़वाल-कुमाऊं मंडल के मैदानी क्षेत्रों के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए यात्रा करेंगे।
परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों के अंतरराज्यीय और अंतर जिला संचालन को लेकर मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य के निवासी जो गढ़वाल-कुमाऊं मंडल के मैदानी क्षेत्रों के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए यात्रा करेंगे, उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट रहेगी लेकिन, उन्हें स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं, प्रदेश के पांच जिलों के मैदानी क्षेत्रों से शेष पर्वतीय जिलों व क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है।
मंगलवार को सचिव परिवहन डाक्टर रंजीत सिन्हा द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है अंतर राज्यीय व अंतर जिला सफर करने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल अथवा प्रवासी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अंतरराज्यीय और अंतर जिला मार्गों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर ही किराया वसूला जाएगा। प्रत्येक वाहन यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त करने के बाद वाहनों को सैनिटाइज करेंगे। वाहन के चालक व परिचालक द्वारा फेस मास्क व ग्लब्स का उपयोग किया जाएगा। वाहन में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही प्रवेश व निकास द्वारा पर हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे।
वाहन के चालक व परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जाएगा। यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटका व शराब का सेवा प्रतिबंधित रहेगा। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखने पर वाहन चालक इसकी सूचना निकटवर्ती थाने अथवा स्वास्थ्य केंद्र में देगा। यात्रा के दौरान वाहन निर्धारित स्टापेज पर ही रोका जाएगा।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन बार्डर चेकपोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य बिंदु
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जिलों व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आरटीपीसीआर अथवा एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी अथवा प्रवासी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा अनिवार्य
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराये पर ही करानी होगी यात्रा
यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु एप