कांवड़ियों पर पत्थरबाज राशिद-जावेद ब़ंधू छह माह जिला से बाहर

हिंदू कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने के गिरोह के मुखिया राशिद पहलवान और उसका भाई जावेद पुलिस ने किया जिला बदर

मुख्यमंत्री धामी के कड़े निर्देशों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में पहले हो चुकी  कड़ी कारवाई

चित्र राशिद पहलवान

देहरादून 02जून2024। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद पछुवादून देहरादून के गैंगस्टर,गुंडा एक्ट और भू-खनन माफिया राशिद पहलवान और उसके भाई जावेद को पुलिस ने आज तड़ी पार कर दिया।
जिला बदर की इस कारवाई के पीछे मुख्य कारण ये भी बताया गया कि पिछली कांवड़ यात्रा निकलते समय सहसपुर में शिव भक्त कांवड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे और इस मामले में राशिद और उसके समर्थकों को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था।जमानत पर रिहा होने पर राशिद के स्वागत में सहसपुर में आतिशबाजी की गई थी। इस पर पुलिस ने फिर से उस पर मुकदमा लिखा था।
आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने राशिद और जावेद को जिला बदर करने का बयान जारी किया।

थाना सहसपुर पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम में अभियुक्त को किया जिला बदर*
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  देहरादून अजय सिंह के जनपद में चलाये जा रहे अभियान में थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त 1- राशिद पहलवान ( पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी ग्राम शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 42 वर्ष) 2-जावेद (पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी ग्राम शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 34 वर्ष) जो कि आदतन अपराधी है, दोनों अभियुक्त दोनों सगे भाई हैं जिनके विरुद्ध धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत हैं ,के सम्बन्ध में धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम में रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गयी थी ।
* न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून से प्राप्त आदेश /वाद संख्या 26/2023 बनाम जावेद व वाद संख्या 27/2023 बनाम राशिद पहलवान धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त गण उपरोक्त को 06 माह को जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए है ।* प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज अभियुक्त गण जावेद व राशिद पहलवान को जनपद की सीमा दर्रारीट चेक पोस्ट से थाना मिर्जापुर क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया।  दोनों को निर्देश दिए गए कि 06 माह की अवधि तक यदि आप जिले में प्रवेश करते है तो आपके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम में नियमानुसार विधिक कार्यवाही होगी। इस संबंध में सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त गण के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।
*नाम पता अभियुक्त -*
1-राशिद पहलवान (पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमत को थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 42 वर्ष)
2-जावेद (पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दु पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 34 वर्ष)

*आपराधिक इतिहास -*
*राशिद पहलवान*
(1)मुकदमा अपराध संख्या 189/06 धारा 323/325 भारतीय दंड विधान

(2)मु0अ00स0 133/15 धारा 307/326/427/34 भादवि
(3)मु0अ0स0 167/16 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि
(4)मु0अ0स0 220/16 धारा 147/152/153/323/353/186 भादवि व 2/3 लोक संपति निवारक अधिनियम
(5)मु0अ0स0 224/16 धारा 420/120बी भादवि
(6)- मु0अ0स0 84/17 धारा 171 च/188 भादवि
( 7) मु0अ0स0149/17 धारा 365/147/323/506 भादवि
(8)मु0अ0स0 184/23 धारा 147/148/153A/295/ 307/323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT
( 9) मु0अ0स0 211/23 धारा 147/323/448/504/ 506 भादवि
(10)मु0अ0स0 212/23 धारा 506 भादवि

*अपराधिक इतिहास*
*जावेद*
1-मुकदमा अपराध संख्या 224/16 धारा 420/120बी भारतीय दंड विधान,
2-मुकदमा अपराध संख्या 17/17 धारा 420/467/468/471/120बी भारतीय दंड विधान,
3-मुकदमा अपराध  संख्या 28/19 धारा 379/411 भारतीय दंड विधान व 4/21 खनन अधिनियम,
4-मु0अ0स0 108/20 धारा 188/269 भादवि ,
5-मु0अ0स0 211/23 धारा 147/323/448/504/506 भादवि,
6-मु0अ0स0 184/23 धारा 147/148/153A/ 295/ 307/ 323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT,

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