वनफूलपुरा रेल भूमि अतिक्रमण नोटिस पर सुको का स्थगनादेश
Haldwani Encroachment: “रातोंरात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता”, हाको के आदेश पर सुको की रोक
Haldwani: हल्द्वानी के 50 हजार लोगों को SC से राहत
हल्द्वानी के बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेलवे ने 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया है।
हल्द्वानी 05 जनवरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।
उत्तराखंड सरकार, रेलवे को नोटिस
उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।
सुको के आदेश पर पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है। रेल विभाग का हाईकोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी अदालत का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।
हाईकोर्ट ने दिया था अतिक्रमण हटाने का आदेश
रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
विभिन्न संगठनों का धरना
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावित परिवारों के समर्थन में कई संगठनों ने बुधवार को बुद्ध पार्क में धरना दिया। संगठनों ने कहा कि मानवीय व नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े बाहरी लोग भी यहां पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बनभूलपुरा पहुंचा। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के नेतृत्व में दो घंटे तक लोगों से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय लोगों के प्रतिनिधिमंडल की रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाई जाएगी।
50 साल पुराना है रेलवे भूमि पर कब्जा
बताया जाता है कि बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर 50 साल पहले अतिक्रमण शुरू हुआ था। अतिक्रमण अब रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर फैल गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे 50 साल से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं। उन्हें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल आदि सभी सुविधाएं भी सरकारों ने ही दी हैं। लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लोग लाभान्वित हो चुके हैं। दावा है कि वे नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। इनमें मुस्लिम आबादी की बहुलता है।
2007 में भी दिया था अतिक्रमण हटाने का आदेश
साल 2007 में भी हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। इसके बाद 2013 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य संपदा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में 2018 से सुनवाई शुरू हुई थी। रेलवे के अनुसार अतिक्रमण की जद में आए 4365 वादों की सुनवाई के दौरान कोई भी अतिक्रमणकारी कब्जे को लेकर ठोस सबूत नहीं दिखा पाया। किसी के पास भी जमीन संबंधित कागजात नहीं मिले।
सुप्रीम कोर्ट से हल्द्वानी में अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक; 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों से मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में लोगों को हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा,
“7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है।” जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ से पारित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच में उत्तराखंड राज्य और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 तक को स्थगित कर दिया, जिसमें राज्य और रेलवे को “व्यावहारिक समाधान” खोजने के लिए कहा।
बेंच विशेष रूप से इस तथ्य से चिंतित थी कि कई कब्जेदार दशकों से पट्टे और नीलामी खरीद के आधार पर अधिकारों का दावा करते हुए वहां रह रहे हैं।
जस्टिस एसके कौल ने पूछा, “मुद्दे के दो पहलू हैं। एक, वे पट्टों का दावा करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीनों की नीलामी की गई। लोग इतने सालों तक वहां रहे। उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। साल दिन में इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता हैं?”
जस्टिस ओका ने कहा, “लोग कहते हैं कि वे वहां पचास साल से हैं।” कौल ने कहा, ” आप उन लोगों के परिदृश्य से कैसे निपटेंगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है। आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहां 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, कुछ पुनर्वास योजना होनी चाहिए, भले ही यह रेलवे की जमीन हो। इसमें एक मानवीय पहलू है।” जस्टिस ओका ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित किया है।
उन्होंने कहा, “कोई समाधान निकालें। यह एक मानवीय मुद्दा है।” पीठ ने कहा, “मानवीय मुद्दा कब्जे की लंबी अवधि से उत्पन्न होता है। हो सकता है कि उन सभी को एक ही ब्रश से चित्रित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि विभिन्न श्रेणियां हों। लेकिन व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी होगी। किसी को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा।“
जस्टिस ओक ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए कहा, “यह कहना सही नहीं होगा कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा।” सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन के बीच सीमांकन हुआ है। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही लंबित है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट ने कहा कि राज्य और रेलवे का कहना है कि भूमि रेलवे की है। यह भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम में बेदखली के कई आदेश पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे कोविड की अवधि के दौरान पारित एकतरफा आदेश था। एएसजी भाटी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की जमीन का दावा कर रहे हैं और उन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की है।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. कॉलिन गोंसाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने यह भी कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां “नजूल” भूमि में थीं।
जस्टिस कौल ने इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए राज्य से कहा, “उत्तराखंड राज्य को एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा।”
एएसजी भाटी ने कहा कि रेलवे सुविधाओं के विकास को जमीन जरूरी है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि हल्द्वानी उत्तराखंड रेल यातायात के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
सुनवाई के बाद, पीठ ने निम्नलिखित आदेश निर्धारित किया, “हमने पार्टियों के वकील को सुना है। एएसजी ने रेलवे की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या पूरी जमीन रेलवे की है या क्या राज्य सरकार जमीन के एक हिस्से का दावा कर रही है। इसके अलावा उसमें से, पट्टेदार या नीलामी खरीदार के रूप में भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले कब्जाधारियों के मुद्दे हैं। हम आदेश पारित करने के रास्ते पर हैं क्योंकि 7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। एक व्यावहारिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पुनर्वास शामिल है।” याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 से अधिक वर्षों से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4000 से अधिक घरों में रहने वाले 20,000 से अधिक लोगों को इस तथ्य के बावजूद बेदखल करने का आदेश दिया कि निवासियों के टाइटल के संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।
कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के हाउस टैक्स रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में 5 सरकारी स्कूल, एक अस्पताल और दो ओवरहेड पानी के टैंक हैं। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्वजों का लंबे समय से भौतिक रूप से कब्जा है, कुछ भारतीय स्वतंत्रता की तारीख से भी पहले, को राज्य और इसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें गैस और पानी के कनेक्शन और यहां तक कि आधार कार्ड नंबर भी दिए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य को याचिकाकर्ताओं को टाइटल से वंचित करने से रोक दिया गया था क्योंकि राज्य ने पहले 2016 में रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए उस वर्ष हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. कॉलिन गोंसाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने यह भी कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां “नजूल” भूमि में हैं।
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