आज़म की रिहाई रोकने को नया केस? सुप्रीम कोर्ट नाराज

‘एक में जमानत मिली तो दूसरा केस दर्ज हो गया, ये क्या हो रहा है’, Azam Khan की याचिका पर बोला Supreme Court

Supreme Court On Azam Khan: समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों चल रहा है.

समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों चल रहा है. एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक गलत धारणा है. हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई 17 मई के लिए स्थगित कर दी.

इससे पहले 6 मई को जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे ‘न्याय के साथ मजाक’ बताया था. जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने कहा कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी. बेंच ने कहा, “उन्हें (खान) एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है. यह न्याय के साथ मजाक है. हम और कुछ नहीं कहेंगे. इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे. इसके बाद आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान को एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया. ऐसा क्यों चल रहा है. एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं.

दूसरी ओर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी. आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह संपत्ति हड़पी थी. अदालत ने रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून, 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति का कब्जा लेने और एक चहारदीवारी खड़ी करने का निर्देश दिया. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने निर्देश में कहा कि जमीन का कब्जा लेने की कवायद जिलाधिकारी रामपुर की संतुष्टि के मुताबिक पूरा होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत, नियमित जमानत में तब्दील हो जाएगी.

बता दें कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के शख्स की थी जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और उसने भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी.

एक केस में बेल मिलते ही नए केस का संयोग कैसे? आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को मंगलवार को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वह जेल में रहेंगे. जमानत मिलने से पहले उन पर एक और केस दर्ज हो गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
आजम खान को जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को मंगलवार को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वह जेल में रहेंगे. दरअसल आजम खान के ऊपर एक और केस दर्ज हुआ है, जिसका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है. जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है.

सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. इस दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का संयोग क्यों हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फिर से हो रहा है, एक मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी. जब भी उन्हें (आजम) किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज होने का संयोग क्यों? इस पर स्टेट काउंसिल का कहना है कि संयोग की धारणा गलत है और कोई भी मामला निरर्थक नहीं है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. दरअसल मंगलवार को सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है. हालांकि इस जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

दरअसल, कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी. अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता बंद हो गया.

इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी. अगर ये मामला भी पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिचता है तो दो साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. इस मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आजम खान को जमानत मिल गई है.

 

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