उत्तराखंड मंत्रीमंडल ने अनुमोदित किया 50 अरब रुपए का अनुपूरक बजट

मंत्रिमंडल की बैठक में लगी अनुपूरक बजट पर मुहर, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
Uttarakhand Cabinet Meeting approves complimentary budget of 5000 crores of rupees                       

पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की सचिवालय में आज हुई बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लग गई। 21 अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसूत्र सत्र होना है। सत्र में अनुपूरक बजट समेत कई विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की तैयारी है।

देहरादून 18 अगस्त 2024। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में शनिवार को हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लगी। बता दें कि 21 अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसूत्र सत्र होना है। सत्र में अनुपूरक बजट समेत कई विधेयकों को सदन के पटल पर रखने की तैयारी है।

मंत्रीमंडल  के महत्वपूर्ण निर्णय
1-21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में 5000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति।
2-गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के 14 अगस्त 2024 के पत्र से  एनडीआरएफ तथा एसडीआरफ की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।
3-राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृत किया गया है।
4-उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति।
5-उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
6-ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
7-राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में 12 जून 2018 के शासनादेश से  मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को ‘राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाए’ की सीमा तक हटाए जाने का निर्णय लिया गया है।

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