उत्तराखंड मंत्रीमंडल बैठक:राज्य के विद्यार्थियों को ब्रिटिश छात्रवृत्ति, वन्यजीव हमला पीड़ितों को आयुष्मान कार्ड आच्छादन

कैबिनेट द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून 23 अक्टूबर 2024-चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें, मांस के लिए, स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली खरीदेंगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी, किसानों को तत्काल मूल्य उपलब्ध कराने को मंत्रिमंडल से पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी।

उत्तराखंड के सीमांत जिलों में होगा ₹200 करोड़ का बिजनेस, पशु-मछली पालक ITBP को सप्लाई करेंगे मटन-चिकन
सीमांत जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पशु और मछली पालकों के लिए अच्छी खबर.
बीवीआरसी पुरुषोत्तम सचिव पशुपालन

उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में बुधवार 23 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें से एक फैसला सीमांत जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पशु और मछली पालकों के लिए था. इस फैसले के तहत आईटीबीपी (इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस) को स्थानीय पशु पालक ही मीट उपलब्ध कराएंगे. इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के साथ एमओयू किया जाएगा. जिस पर बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बॉर्डर जिलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने को योजना तैयार की है. इस योजना में न सिर्फ आसानी से आईटीबीपी बटालियन को मटन, चिकन और मछली मिल पाएगी, बल्कि इन तीनों जिलों में इस योजना से करीब 200 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बता दें कि करीब एक साल पहले सात सितंबर 2023 को आईटीबीपी के तत्कालीन डीजी अनीश दयाल सिंह ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई थी. मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि आईटीबीपी सीमांत जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों से ही खरीदारी करे, जिसके यहां के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी. सीएम धामी के इस प्रस्ताव पर तत्कालीन आईटीबीपी डीजी अनीश दयाल सिंह ने सहमति जताई थी.

गत वर्ष मुख्यमंत्री धामी की आईटीबीपी के तत्कालीन डीजी अनीश दयाल सिंह से मुलाकात हुई थी. (फोटो- मुख्यमंत्री X अकाउंट.)
इसके बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने योजना तैयार की. जिसके तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में मौजूद 10 हज़ार भेड़ और बकरी पालक आईटीबीपी बटालियन को मटन की सप्लाई करेंगे. इसके साथ ही इन तीनों जिलों के एक हज़ार कुक्कुट पालक बॉयलर और देशी चिकन आईटीबीपी बटालियन को सप्लाई करेंगे. इसके अलावा इन तीनों जिलों के करीब 500 मत्स्य पालक आईटीबीपी बटालियन को मछली की सप्लाई करेंगे.

इस बारे में सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस योजना से करीब 200 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. साथ ही बताया कि अभी इस योजना का कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन सहकारी समिति के जरिए आईटीबीपी बटालियन को मटन, चिकन और मछली उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल तीन जिलों से सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है. अगर सप्लाई में कोई कमी आएगी, तो अन्य जिलों से मंगवाकर आईटीबीपी को मटन, चिकन और मछली उपलब्ध कराई जाएगी.

पशुपालन सचिव ने बताया कि आईटीबीपी बटालियन को जो मटन, चिकन और मछली सप्लाई की जाएगी, उसका पेमेंट करीब डेढ़ से 2 महीने बाद आएगा. इसको देखते हुए उत्तराखंड शासन ने पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि 2 दिन के भीतर ही पशुपालकों को भुगतान किया जा सके. इसके साथ ही आईटीबीपी बटालियन को मार्केट रेट से सस्ते दरों पर मटन, चिकन और मछली उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे में इस गैप फिलिंग को भरने के लिए भी उत्तराखंड शासन ने चार करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी.

-उत्तराखण्ड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन, इसमें अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी । पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को मंजूरी।

-सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिये जाने का निर्णय।

-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को दी गई मंजूरी, सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई।

-खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति का निर्णय।

-उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन, अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपए तक ही जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय।

-निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी।

-कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना में संचालित, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग से किये जाने का निर्णय।

-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी, प्रदेश के पांच मेधावी छात्र – छात्राओं को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का मौका।

-हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी, भूमि चयन को कैबिनेट से मुख्यमंत्री अधिकृत।

-उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी।

-उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन, भर्ती को पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट से दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर करने का किया निर्णय।

-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022- 23 वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी मिली।

-उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी।

– पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी, चार पद सृजन का निर्णय।

– अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा को बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

-वित्त विभाग में वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को अनुमोदन।

-जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।

-उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एवं ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय।

-उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय।

-उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया।

-कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग – अलग दरों पर शुल्क लिये जाने का निर्णय।

-पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती में अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही एमलिब को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय।

-अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक बनाये रखने का निर्णय।

-प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन को आईआईएम काशीपुर से अध्ययन कराने का निर्णय।
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