हाको से फटकार:स्वामी प्रसाद मौर्य पुत्री संघमित्रा समेत भगौड़ा घोषित
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित
MP-MLA कोर्ट में एक दिन भी सुनवाई में नहीं पहुंचे पिता-पुत्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। MP-MLA कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत तीन लोगों के खिलाफ आदेश जारी किया है।
दरअसल, एसीजेएम थर्ड MP-MLA आलोक वर्मा की अदालत ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा से संबधित मामले में मौर्य समेत तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन कोर्ट की सुनवाई पर पिता-पुत्री एक दिन भी नहीं पहुंचे। शुक्रवार को MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
पूर्व में मौर्य परिवार इस मामले में MP-MLA कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य परिवार को कड़ी फटकार लगाई थी, कोर्ट का कहना है कि मौर्य परिवार के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में सुबूत हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य परिवादी सुप्रीम कोर्ट गए थे। जहां उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।
बता दें कि, वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था। गत 06 जनवरी को MP-MLA कोर्ट ने सभी आरोपितों को तलब किया था। दीपक ने दावा किया था कि वर्ष 2019 में उनकी शादी संघमित्रा से हुई थी। हालांकि, दोनों ने चुनाव के बाद अपने रिश्ते का खुलासा करने की सहमति बनाई थी। दीपक का आरोप है कि चुनाव के बाद उसने अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने के लिए जोर दिया तो संघमित्रा का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। दीपक का कहना है कि उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं।
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Mp Mla Court Declared Swami Prasad Maurya And Sanghamitra Absconding
स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा फरार घोषित, जानें क्या है पूरा मामला
लगातार कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी एवं बदायूं पूर्व सांसद संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया गया। यह आदेश एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया।
संघमित्रा मौर्य और दीपक कुमार के बीच 2016 में लिव इन रिलेशनशिप था
दीपक कुमार ने दावा किया कि संघमित्रा के साथ बिना तलाक लिए शादी की थी
मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी
स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके बेटी संघमित्रा की शादी कराने के मामले में लगातार पेशी पर नहीं आने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद भी दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का परिवाद दर्ज कराया है।
सुशांद गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार के अनुसार, उनकी शादी संघमित्रा मौर्य से हुई है, जिसे वो नकार रही हैं। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य धमकी दे रहे हैं। दीपक कुमार की ओर से इसी मामले में कोर्ट में वाद दायर हुआ था।
दीपक कुमार का आरोप है कि बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य और वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। साथ ही यह भी बताया गया कि संघमित्रा का पहले विवाह के बाद तलाक हो चुका है। दीपक के अनुसार, 3 जनवरी 2019 को उन्होंने संघमित्रा के घर में उनसे शादी कर ली। बाद में जब पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए, इसलिए जानलेवा हमला कराया। जिसको लेकर वादी कोर्ट चला गया। तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए। एमपीएमएलए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय की है।