चुनौतियां ही चुनौतियां लेकिन साकार हो के रहा नये संसद भवन समेत सैंट्रल विस्टा का स्वप्न
NEW PARLIAMENT BIG DAY FOR PM MODI BUT NOT WITHOUT LEGAL HURDLES
New Parliament Building : नए संसद भवन के निर्माण में आईं कानूनी अड़चनें, उद्घाटन करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए ‘बड़ा दिन’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया (New Parliament Building). देश को नए संसद भवन का उपयोग मिला, लेकिन इसके बनने के दौरान कई कानूनी अड़चनें भी सामने आईं. सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए कई याचिकाएं कोर्ट में समय-समय पर आईं. वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.
नई दिल्ली28 मई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया (New Parliament Building). एक ऐसी परियोजना जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत मुहर है और आने वाले लंबे समय तक वे देश की सत्ता में अपनी विरासत छोड़ेंगे. हालांकि, नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दिन भी कानूनी चुनौतियों के बाद आया है.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट माना गया है. हालांकि, दोनों को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विपरीत, सेंट्रल विस्टा को मुकदमेबाजी में नहीं घसीटा जाना चाहिए था, लेकिन देश में सार्वजनिक महत्व की कोई भी परियोजना बिना कानूनी लड़ाई के दिन के उजाले को नहीं देखती है, चाहे वह मेट्रो परियोजनाएं हों, बुलेट ट्रेन, अन्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे या एक नया संसद भवन.
नया संसद भवन बनाने का विचार कोई नया नहीं है. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक नया संसद भवन बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं के प्रतिरोध के बाद इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
हालांकि, दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सत्ता की सीट के नवीनीकरण को पूरा करने के लिए तत्काल विचार के साथ इसे पुनर्जीवित किया, जिसमें गृह मंत्रालयों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के निर्माण सहित कई नई भव्य इमारतों का निर्माण शामिल था. एक नया और बड़ा संसद भवन. हालांकि, मई 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यालय संभालने के एक साल से भी कम समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और देश में तीन महीने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू कर दी गई, जिसे कुछ छूट के साथ तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पहली कानूनी चुनौती
सेंट्रल विस्टा परियोजना को कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा. दिसंबर 2019 में, मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जताने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था. एक व्यक्ति राजीव सूरी ने इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने डीडीए को उक्त सार्वजनिक नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता ने पर्यावरण मंजूरी देने, दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC) और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने, DDA अधिनियम के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी, डिजाइन सलाहकार के चयन आदि को चुनौती दी थी.हालांकि, केंद्र ने राजीव सूरी की याचिका पर आपत्ति दर्ज की और दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश से नाराज याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में मामले को ट्रांसफर कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, ‘हमें यह उचित लगता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित चुनौती से संबंधित पूरे मामले को इस न्यायालय द्वारा शीघ्रता से सुना और तय किया जाता है.’ सुप्रीम कोर्ट में मामला स्थानांतरित होने के बाद, सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण और नवीनीकरण को चुनौती देने वाली कई अन्य याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गईं.अपने सबमिशन में, केंद्र ने इनकार किया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पुराने संसद भवन और अन्य आसन्न क्षेत्रों की विरासत स्थिति से समझौता करेगी.केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘वर्तमान परियोजना अतीत से एक मौलिक विराम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ताकि भविष्य पर भरोसा किया जा सके, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के विकास के लिए जगह की अनुमति देते हुए नाजुक विरासत और क्षेत्र के ऐतिहासिक मूल्य को संरक्षित करने के लिए एक विवेकपूर्ण नीति प्रयास की आवश्यकता है.’
जनवरी 2021 में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए एक खंडित फैसला सुनाया. जबकि न्यायमूर्ति खानविलकर और माहेश्वरी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए दी गई मंजूरी और मंजूरियों को बरकरार रखा.
SC के स्प्लिट फैसले ने सेंट्रल विस्टा को दी मंजूरी
अनुमानित स्वीकृतियों और स्वीकृतियों पर बहुमत के दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति खानविलकर द्वारा इस आधार पर अपना आरक्षण दर्ज किया कि सार्वजनिक परामर्श की कमी के कारण कानून में अनुमोदन खराब था. डीडीए अधिनियम कि एचसीसी से कोई पूर्व अनुमोदन नहीं था और पर्यावरणीय मंजूरी बिना कारण बताए प्रदान की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के आदेश के बावजूद, डेल्टा वायरस के कारण आई कोविड की सेकेंड वेव के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर की गई.
कोविड के दौरान स्वास्थ्य जोखिम के कारण कानूनी चुनौती
डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी और अन्या मल्होत्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मजदूरों और आम जनता के स्वास्थ्य जोखिम के कारण सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को निलंबित करने की मांग की. उनका तर्क था कि सेंट्रल विस्टा कोई जरूरी काम नहीं है, जिसे लॉकडाउन अवधि के दौरान छूट दी जाए.हालांकि, केंद्र सरकार की दलीलों को सुनने के बाद कि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में सभी कोविड सुरक्षा कदम उठाए गए हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने भी याचिका को प्रेरित करार दिया और सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की करार दिया जिसे समय पर पूरा किया जाना था.
उस वर्ष जून में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1 लाख रुपये के जुर्माने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने चल रही अन्य परियोजनाओं को छोड़कर केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुना है।
Petition Filed Related To Central Vista Project Including New Sansad Bhawan In Court In Past
आसान नहीं था सफर… नई संसद सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी गई थी कोर्ट में चुनौती, दायर हुई थी कई याचिकाएं
देश की नई संसद का उद्घाटन हो गया है। पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन हो गया है। लेकिन, नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना को अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। इसे लेकर कई मामले दायर किए गए थे। ताजा याचिका में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से न कराने पर निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
हाइलाइट्स
नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी गई थी चुनौती
अदालत में इससे संबंधित कई मामले हुए थे दायर
साल 2020 में दायर की गई थी पहली याचिका
उद्घाटन से दो दिन पहले राष्ट्रपति मुर्मू से नए संसद का उद्घाटन कराने की मांग
देश के सत्ता गलियारे की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना ‘सेंट्रल विस्टा’ को पिछले कुछ वर्षों में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस परियोजना में नया संसद भवन भी शामिल है जिसका रविवार को उद्घाटन किया गया। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को नये संसद भवन की आधारशिला रखी थी। परियोजना से संबंधित सभी विवाद निरपवाद रूप से दिल्ली हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में आते रहे। इसमें नवीनतम एक जनहित याचिका थी जिसमें एक वकील ने नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराये जाने को लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने का अनुरोध किया था।
साल 2020 में दायर किया गया था पहला मामला
नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किये जाने से दो दिन पहले, शीर्ष अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने तमिलनाडु की वकील जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना में एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प भी शामिल है। परियोजना के खिलाफ पहला अदालती मामला 2020 में राजीव सूरी और अनुज श्रीवास्तव और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया था। इसमें पर्यावरणीय मंजूरी दिये जाने और डीडीए अधिनियम के अनुसार भूमि उपयोग बदलने और डिजाइन सलाहकार चयन आदि के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) और विरासत संरक्षण समिति ने अनुमोदन को चुनौती दी थी।
11 फरवरी, 2020 को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मास्टर प्लान में किसी भी बदलाव को अधिसूचित करने से पहले अदालत का रुख करने का निर्देश दिया। केंद्र ने आदेश को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी जिसने डीडीए को निर्देश देने वाले अपने एकल न्यायाधीश के 28 फरवरी, 2020 के निर्देश पर रोक लगा दी। बाद में, शीर्ष अदालत ने मार्च 2020 में, मामले को “व्यापक जनहित” में दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और परियोजना को चुनौती देने वाली अन्य नयी याचिकाओं पर भी सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2021 में योजना को मिली हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी, 2021 को अपना फैसला सुनाया और 2:1 के बहुमत से 13,500 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए अनुमति में ‘कोई खामी नहीं है।’ बहुमत के फैसले में कहा गया था कि वह नीतिगत मामलों के निष्पादन पर “पूर्ण विराम” लगाने को आगे नहीं बढ़ सकता और अदालतों को “शासन” करने को नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया जिसमें उन्होंने विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) से पूर्व अनुमोदन लेने में “विफलता” जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि जनभागीदारी महज यांत्रिक कवायद या औपचारिकता नहीं है।
फिर, अप्रैल 2021 में, अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार एवं वृत्तचित्र निर्माता सोहेल हाशमी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान निर्माण कार्य को स्वास्थ्य एवं अन्य सुरक्षा चिंताओं को उठाते हुए स्थगित करने का अनुरोध किया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 31 मई, 2021 को परियोजना के निर्माण कार्य को यह कहते हुए जारी रखने की अनुमति दी कि यह एक “महत्वपूर्ण और आवश्यक” राष्ट्रीय परियोजना है।
एक लाख का जुर्माना और याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को हटाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य परियोजना कार्यों को छोड़ते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनिंदा तरीके से चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने नये संसद भवन के ऊपर शेर की प्रतिमा के डिजाइन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी विचार किया। अदालत ने कहा कि शेर की प्रतिमा ने भारतीय चिह्न (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 का उल्लंघन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं, वकील अल्दानीश रीन और अन्य ने दावा किया था कि प्रतीक चिह्न में शेर क्रूर और आक्रामक दिखाई दे रहे हैं तथा उनके मुंह खुले हुए हैं और उनके दांत भी दिखायी दे रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय चिह्न के मूल स्रोत सारनाथ में शेर की प्रतिमाएं “शांत” दिखती हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने वाली याचिका
आखिरी जनहित याचिका वकील जया सुकिन की जनहित याचिका थी जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा सचिवालय को नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर गौर करना अदालत का काम नहीं है।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं वकील जय सुकीन से कहा कि न्यायालय इस बात को समझता है कि यह याचिका क्यों और कैसे दायर की गई तथा वह संविधान के अनुच्छेद-32 में इस याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहता। पीठ ने सुकीन से कहा, ”इस याचिका को दायर करने में आपकी क्या दिलचस्पी है? हम समझते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं लेकर क्यों आए हैं। क्षमा करें, हमें संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत इस याचिका पर विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आभारी रहें, हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं।”
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, ‘इस मामले पर गौर करना अदालत का काम नहीं है।’सुकीन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-79 के तहत राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका की प्रमुख हैं और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय सुनवाई नहीं करना चाहता, तो उन्हें याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तो उसे उच्च न्यायालय में दायर किया जाएगा। इसके बाद, पीठ ने याचिका को वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दिया। बता दें कि 12सौ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बने नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में, लोकसभा कक्ष में कुल 1,280 सदस्यों को समायोजित किया जा सकता है।