31 दिसंबर है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख
क्या आपने ITR फाइल किया? 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, अभी तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा रिटर्न
आयकर विभाग (Income tax department) के अनुसार 2.27 करोड़ करदाताओं (Taxpayers) ने आईटीआर-1 फॉर्म भरे हैं वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर- 4 फॉर्म, 46.78 लाख ने आईटीआर-3 फॉर्म और 28.74 ने आईटीआपर-2 फॉर्म भरे हैं
क्या आपने ITR फाइल किया? 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, अभी तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है
नई दिल्ली 25 दिसंबर।. आयकर विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ करदाताओं ने एसेसमेंट इयर 2020- 21 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया हैं. इस बारे में आयकर विभाग ने ट्वीट करके जनकारी देते हुए कहा कि, ‘24 दिसंबर 2020 तक 3.97 करोड़ आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं. क्या आपने अपनी रिटर्न दाखिल कर दिया है? यदि नहीं तो इसे आज ही करें. अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें .. और चैन से बैठें.’
आयकर विभाग के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. जिसे कोरोना महामारी के चलते बढ़ाया गया है. वहीं बीते साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी.
इनके लिए है रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी- आयकर विभाग के अनुसार 2.27 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 फॉर्म भरे हैं वहीं 85.20 लाख ने आईटीआर- 4 फॉर्म,46.78 लाख ने आईटीआर-3 फॉर्म और 28.74 ने आईटीआपर-2 फॉर्म भरे हैं. व्यक्तिगत करदाताओं के लिये एसेसमेंट इयर 2020- 21 में 31 दिसंबर 2020 तक का समय है. वहीं जिन लोगों के खातों के लिये आडिट जरूरी होता है उनके लिये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 रखी गई है.आपको बता दें कोविड- 19 महामारी के चलते आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया. बाद में इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया.
पिछले साल डेडलाइन से 7 दिन पहले कम रिटर्न हुए थे फाइल- आयकर विभाग के अनुसार एसेसमेंट इयर 2019- 20 में 31 अगस्त 2019 तक कुल 5 करोड 65 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे. पिछले साल 24 अगस्त तक 3 करोड़ 92 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे. जबकि इस साल 24 दिसंबर तक 3 करोड़ 97 लाख रिटर्न दाखिल किए जा चुके है।
इनकम के आधार पर होता है ITR फॉर्म का चयन–
आईटीआर-1 सहज रिटर्न किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल के जरिए फाइल किया जा सकता है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होती है. आईटीआर-4 सुगम उन रेजिडेंट इंडिवुजअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) और कंपनियों को फाइल करना होता है, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक हो और उनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से हो. आईटीआर-3 और 6 कारोबारी और आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से होने वाली आय के मामले में फाइल किया जाता है. आईटीआर-5 को एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AoPs) के जरिए फाइल किया जाता है. आईटीआर-7 ट्रस्ट या चैरिटेबेल जैसी अन्य लीगल ऑब्लिगेशन के तहत आने वाली संपत्ति से होने वाली आय के मामले में फाइल किया जाता है
1 अप्रैल 2020 से 20 दिसंबर 2020 के बीच 47 हजार 608 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स (Income Tax) रिफंड किए गया है. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) के तौर पर देशभर में 1 लाख 3 हजार रिटर्न भरे गए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1,50,863 करोड रुपये टैक्स रिफंड किया,यदि आपको रिफंड नहीं मिला! तो ये करें
1 लाख 50 हजार 863 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया गया.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 दिसंबर 2020 तक देशभर में 1 लाख 50 हजार 863 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया है. एक ट्विट के जरिए जानकारी देते हुए इनकम टैक्स ने बताया कि देशभर में 11.8 मिलियन टैक्सपेयर को 1 अप्रैल 2020 से 20 दिसंबर 2020 के बीच 47 हजार 608 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड किए गया है. वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर देशभर में 1 लाख 3 हजार 255 करोड़ रुपये 201,796 केस में वापस किया गया है.
टैक्स रिफंड के मामलों के तेजी से निस्तारण पर चार्टर्ड एकाउंटेंट तरुण कुमार ने कहा कि, आयकर विभाग ने हाल ही में CPC 2.0 तकनीक के जरिए टैक्स के रिफंड में तेजी लाई है. उनके अनुसार कई मामलों में तो देखने में मिला है कि आईटीआर फाइल करने के 7 दिन के भीतर ही टैक्स रिफंड टैक्सपेयर के अकाउंट में जुड़ गया. वहीं कई मामलों में कागजी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से देरी भी हुई है.
ITडिपार्टमेंट ने बीते महीने किया अपना सिस्टम अपग्रेड- आयकर विभाग ने बीते महीने एक ट्विट करके जानकरी दी थी कि, फिलहाल तकनीकी कारणों की वजह से टैक्स रिफंड के मामलों में देरी हो रही है. वहीं चार्टर्ड एकाउंटेंट तरुण कुमार का कहना है कि, इस दौरान आयकर विभाग अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा था. जिसके चलते अब तेजी से टैक्स रिफंट के मामलों को निपटारा जा रहा है.
झटपट रिफंड स्कीम से टैक्स रिफंड हो रहा है जल्दी वापस- जल्दी रिफंड आने पर टैक्स व अकाउंटिंग फर्म टैक्स मैन के डिप्टी जनरल मैनेजर नवीन वाधवा ने कहा कि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की झटपट रिफंड स्कीम की वजह से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के मामले में रिर्टन दाखिल करने के करीब एक सप्ताह में रिफंड वापस आ रहा है. उनके अनुसार यदि आपने कई महीने पहले टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और अभी तक आपका रिफंड वापस नहीं आया है तो आप इसकी जांच करें.
20 से 25 दिन में टैक्स हो जाता है रिफंड- टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेवा प्रदाता करने वाली कंपनी होस्टबुक लिमिटेड के संस्थापक कपिल राणा के अनुसार टैक्स रिटर्न फाइल करने के 20 से 25 दिन में टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है. यदि अभी तक आपके अकाउंट में अभी तक रिफंड वापस नहीं आया है तो आप अपना मेल चेक कर सकते है. जिसमें हो सकता है कि आयकर विभाग ने आपके रिफंड को रोकने की वजह बताई हो. इसके साथ ही आप अपना अकाउंट नंबर भी एक बार चेक जरूर कर लें.
टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें- यदि सभी कुछ सही होने के बाद भी आपका टैक्स रिफंड वापस नहीं आया है. तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
आप ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता’ अनुभाग के तहत अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रूप में अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपने खाते में लॉग इन कर सकते हैं. एक बार लॉग इन करने के बाद. ‘ई-फाइल किए गए रिटर्न / फॉर्म’ अनुभाग देखें. आयकर रिटर्न और संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करें. एक नया पेज ‘माई रिटर्न’ खुलेगा और आपके दाखिल रिटर्न की स्थिति दिखाएगा जैसे कि आईटीआर दायर, सत्यापित, आईटीआर प्रसंस्करण, धनवापसी की स्थिति या धन वापसी की स्थिति. ‘स्थिति’ मेनू के तहत, आप भुगतान का तरीका देख सकते हैं.