लव जिहाद अध्यादेश के बाद पहला केस फिरोजाबाद से,
फीरोजाबाद में लव जिहाद का मामला पकड़ा, कानून बनने के बाद जिले में पहला मामलाहाथरस से लड़की भगाकर फिरोजाबाद लाया था 22 साल का मुस्लिम युवक।
फिरोजाबाद 27 नवंबर, । शहर के कृष्णा विहार में लव जिहाद का मामला पकड़ा गया है। हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधियों ने हंगामा कर युवक युवती को पुलिस के हवाले कर दिया। कानून अस्तित्व में आने के बाद ये पहला मामला है।
शनिवार सुबह हिंदूवादी संगठन प्रतिनिधियों को जानकारी हुई कि हाथरस का मुस्लिम युवक हिंदू परिवार की लड़की को भगाकर लाया है। वह ककरऊ कोठी क्षेत्र में बंजारों की बस्ती में रह रहा है। विहिप और अन्य हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी बस्ती में पहुंचे और युवक युवती को पकड़ लिया। मामले की खबर लगते ही उत्तर थाना पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक परसारा निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र पप्पू खान और इसी गांव की बबिता पुत्री गजेंद्र एक पखवाड़ा पहले घर से भगाकर लाया था। युवती के परिवार वालों ने थाना चंदपा में दर्ज कराया था। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी हरिमोहन का कहना कि हाथरस पुलिस को सूचना दी है। वहां से टीम आ रही है। दोनों को पुलिस टीम को सौप दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई वही से होगी।
तीन दिन पहले अध्यादेश को मिली है मंजूरी
तीन दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजासजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।