रेहाना फातिमा की अभिव्यक्ति की आजादी पर हाको से प्रतिबंध

Kerala: मांस के लिए बार-बार ‘गौमाता’ शब्द का प्रयोग, ऐक्टिविस्ट रेहाना फातिमा पर केरल HC ने लगाया प्रतिबंध
केरल की ऐक्टिविस्ट रेहाना फातिमा (Rehana Fathima) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। धार्मिक भावनाओं के आहत होने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रेहाना पर विचार व्यक्त करने को लेकर प्रतिबंध लगाया है। खान-पान से जुड़े एक शो के दौरान मांस के लिए बार-बार गौमाता शब्द के प्रयोग के लिए यह कार्रवाई की गई है।

हाइलाइट्स:
केरल हाई कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट रेहाना पर लगाए प्रतिबंध
पकाए जा रहे मांस के लिए बार-बार यूज किया गौमाता
केस दर्ज, कोर्ट ने विचारों की अभिव्यक्ति पर लगाई रोक
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रेहाना फातिमा (फाइल फोटो)

कोच्चि 24 नवंबर।अक्सर विवादों में रहने वाली केरल की ऐक्टिविस्ट रेहाना फातिमा (Rehana Fathima) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। धार्मिक भावनाओं के आहत होने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रेहाना पर विचार व्यक्त करने को लेकर प्रतिबंध लगाया है। खान-पान से जुड़े एक शो के दौरान मांस के लिए बार-बार गौमाता शब्द के प्रयोग के लिए यह कार्रवाई की गई है।

रेहाना ने खाने से जुड़े शो के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो में रेहाना ने दावा किया कि वह ‘गोमाता उलारथ’ डिश पका रही हैं। आरोप है कि डिश की रेसिपी बताते वक्त रेहाना ने जानबूझकर कई बार इस बात का जिक्र किया कि वह ‘गोमाता’ का मांस पका रही हैं।

पुलिस ने इस संबंध में रेहाना के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153 के तहत केस दर्ज किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘इस बात में कोई संशय नहीं है कि गोमाता शब्द का इस्तेमाल पवित्र गाय के लिए किया जाता है। पकाए जा रहे मांस के लिए जानबूझकर बार-बार गोमाता शब्द का प्रयोग करने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।’

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पकाए जा रहे मांस के लिए जानबूझकर गौमाता शब्द का प्रयोग आपत्तिजनक है। ऐसा लगता है कि गलत उद्देश्य के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। रेहाना पर किसी भी प्रकार के मीडिया से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने पर रोक लगा दी है।

विवादों से है रेहाना का पुराना नाता

रेहाना फातिमा पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। उनके खिलाफ 2018 में केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश को लेकर केस दर्ज हुआ था और 18 दिन जेल में काटने पड़े थे। पिछले साल रेहाना ने नाबालिग बच्चों से अपने अर्द्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करवाई और फिर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। वह 2014 में ‘किस ऑफ लव’ कैम्पेन का हिस्सा भी रह चुकी है

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