सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगों में दोषी सिद्ध, दंड 18 को
कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सिख दंगों में दोषी करार देने पर नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
Sajjan Kumar: कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दोषी ठहराने के बाद नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के दौरान दो लोगों की हत्या के मामले दोषी ठहराया गया।
Delhi Anti-Sikh Riots: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल, यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है। फैसले के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 18 फरवरी को सजा पर दलीलें सुनेंगी। कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में 2021 में आरोप तय किए गए थे। दंगों के संबंध में कुमार को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कुमार के खिलाफ IPC की धारा 149 के साथ धारा 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 में अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। शिकायतकर्ता ने कहा था कि एक नवंबर 1984 को भीड़ ने उनके घर पर हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप उनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई थी, उन्हें और अन्य लोगों को चोटें आई थीं तथा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने बाद में एक पत्रिका में कुमार की एक तस्वीर देखी और उसकी पहचान भीड़ को उकसाने वाले व्यक्ति की की। इसके बाद गृह मंत्रालय ने 12.02.2015 के अपने आदेश में 1984 के दंगों से संबंधित मामलों की जांच या फिर से जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने फिर से घटना के बारे में बताया। इस मामले में आगे की जांच से पता चला कि पीड़ित, शिकायतकर्ता की भाभी दोनों मृतकों के साथ घर पर मौजूद थीं, जब हजारों व्यक्तियों की एक हिंसक भीड़ ने लोहे की छड़ों और लाठियों आदि से लैस होकर उनके घर पर हमला किया था, उसके दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी थीं, घरेलू सामान लूट लिया था और आग से या अन्यथा उनके घरेलू सामानों को नष्ट करके और उनके घर में आग लगाकर शरारत की थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि कुमार ने हजारों लोगों की गैरकानूनी सभा का नेतृत्व करके और उसका सदस्य होने के नाते और घातक हथियारों से लैस होकर दंगा, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, आग या अन्यथा पीड़ितों के घर और अन्य घरेलू संपत्ति को नष्ट करके गंभीर चोट और शरारत करने के अपराध किए थे। कुमार के खिलाफ आरोप तय करते समय, अदालत का विचार था कि प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी कि वह न केवल मृतक के घर पर हमला करने वाली भीड़ का भागीदार था, बल्कि इसका नेतृत्व भी कर रहा था। अदालत ने हालांकि IPC की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना) और 307 (हत्या का प्रयास) में आरोप हटा दिए गए.
सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराने के बाद नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है।
‘भगवान भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे’
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर बीजेपी नेता सरवन सिंह चन्नी ने कहा मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सभी मामले खोले। भगवान भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। सज्जन कुमार को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
‘1984 के दंगे नरसंहार थे’
बीजेपी नेता फतेहजंग सिंह बाजवा ने कहा मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सिख भाइयों से कहा कि डरो मत और दोषियों के खिलाफ गवाही दो, तुम्हें न्याय मिलेगा। 1984 के सिख दंगे सिर्फ दंगे नहीं थे, ये नरसंहार थे। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा रची गई साजिश थी। कांग्रेस के कई नेताओं ने सिखों को मारने के निर्देश दिए थे और लोग उनके खिलाफ गवाही देने से डरते थे। पीएम मोदी और बीजेपी हमेशा अल्पसंख्यकों के समर्थन में खड़ी है।
‘बहुत लंबे समय बाद न्याय मिला है’
इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा 1984 में कांग्रेस प्रायोजित नरसंहार हुआ और इसके लिए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है, मैं न्याय प्रणाली को धन्यवाद देता हूं और बहुत लंबे समय के बाद न्याय मिला है।
दो सिखों की हत्या से जुड़ा है मामला
सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने पर एडवोकेट एचएस फुल्का ने कहा आज सीबीआई की विशेष अदालत की जज कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार को 1984 में दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। यह जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या से जुड़ा मामला है। इस केस को पुलिस ने बंद कर दिया था। 2015 में मोदी सरकार द्वारा गठित एसआईटी के बाद इसे फिर से खोला गया। हम अदालत, सरकारी वकील मनीष रावत और आईओ जगदीश कुमार के आभारी हैं जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की। 18 फरवरी को अदालत सजा सुनायेगी