शाहरुख के बेटे को साथियों समेत सात अक्टू. तक NCB रिमांड से रिहाई नहीं

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस LIVE:शाहरुख के बेटे आर्यन 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर रहेंगे; कोर्ट ने कहा- जांच के लिए यह जरूरी
मुंबई 04 अक्टूबर। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी। अन्य 5 पर सुनवाई अभी भी जारी है।

सोमवार को सुनवाई के बाद किला कोर्ट ने आदेश में कहा- NDPS एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरी बात यह है कि आरोपियों को कस्टडी में भेजा जाए या नहीं।

आरोपितों के सहयोगियों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपित भी उनके साथ थे। इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। आरोपितों को खुद को बेकसूर साबित करना होगा। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने आरोपितों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रिमांड पर सौंप दिया। नियमों में आगे की पूछताछ से पहले जांच एजेंसी सभी आरोपितों का एक बार फिर मेडिकल टेस्ट कराएगी। इसके बाद एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। जरूरी होने पर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी प्रोसेस भी होगी।

इससे पहले NCB ने बताया कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक कंटेंट बरामद हुआ है। उनके चैट से पता चला है कि वे कोडवर्ड में ड्रग्स खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के भी सबूत मिले हैं। इससे पहले NCB अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जेजे अस्पताल ले गए थे, जहां उनका RT-PCR टेस्ट कराया गया।

कोर्ट की बहस लाइव…

वकील सतीश मानशिंदे ने आर्यन की ओर से कहा…

मैं अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मांग रहा हूं। सच्चाई ये है कि मुझे (मुवक्किल यानी आर्यन) क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया। मुझे वहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। मैं एक दोस्त के साथ वहां गया था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि क्रूज पर मुझे कौनसा केबिन अलॉट किया गया था।
मैंने क्रूज पर जाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया और न ही मैं किसी ऑर्गनाइजर को जानता हूं। जो पंचनामा तैयार किया गया है, उसमें मोबाइल के अलावा मुझसे किसी तरह की बरामदगी नहीं दिखाई गई है। दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके पास 6 ग्राम चरस थी। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
रिमांड मांगने के लिए जो बरामदगी दिखाई गई है, वो हममें से किसी के पास से बरामद नहीं हुई। यह बरामदगी दूसरे आरोपियों से हुई है और मुझे इससे जोड़ा जा रहा है। पूछताछ के दौरान मेरे वॉट्सअप चैट्स डाउनलोड किए गए। अब ये दावा किया जा रहा है कि मैं इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ हूं।
यहां मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जितना वक्त मैंने विदेश में गुजारा, मेरा किसी ड्रग ट्रैफिकिंग, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे चैट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स या किसी और चीज से यह कतई साबित नहीं होता कि मेरा इस मामले से कोई संबंध है।
अगर ड्रग्स के बारे में कोई बातचीत हुई भी है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ हूं। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी धारा 27ए हटाई गई थी। इसलिए मुझे रिमांड पर भेजने के बजाए जमानत दी जाए। रिकवरी की भी अब कोई जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए हिरासत में रखे जाने की कोई वजह बनती है।

ASG का जवाब

हम कस्टडी की अर्जी लगा रहे हैं। इसके पहले जमानत कैसे मांगी जा सकती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि बहस से ऐसा लगता है कि वकील (मानशिंदे) पुलिस कस्टडी चाहते हैं और इसके साथ ही उन्हें अपने मुवक्किल के लिए जमानत भी चाहिए।
इस पर मानशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वॉट्सअप चैट्स के आधार पर किसी को आरोपित नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस मामले में रिया चक्रवर्ती केस का हवाला भी दिया।
ASG ने कहा कि आरोपित आर्यन शिप पर बुलावे के बाद गया था। वह वहां उन लोगों के बीच मौजूद था, जिन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। उनके और दूसरे लोगों के बीच नशीली दवाओं के बारे में बातचीत हो रही थी। इन सभी बातों की गहन जांच होनी चाहिए।
मैसेज में जिन बातों का जिक्र है वो रिमांड की सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता, लेकिन अज्ञात लोगों के साथ चैट है। थोक खरीदी का भी चैट में जिक्र है। इसकी जांच होनी चाहिए।
इससे पता चलता है कि आर्यन और बाकी लोगों के बीच कुछ कनेक्शन था। सभी नियमित संपर्क में थें। इसमें सप्लायर को समझा जा सकता है। यह किसी को पूरी तरह से निर्दोष दिखा सकता है।
आप उन व्यक्तियों की हिरासत में पाए गए जिनके पास यह प्रतिबंधित सामग्री पाई गई थी। ड्रग्स डीलर्स के साथ आपकी बातचीत होती है। ये सभी परिस्थितियां जांच की ओर ले जा रही हैं। हम जांच के प्रारंभिक चरण में हैं। इसलिए जमानत पर अभी विचार करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट हिरासत के लिए समय बढ़ाने पर विचार करे।

शाहरुख के घर भी हो सकती है रेड

वहीं, ड्रग्स पार्टी केस सिलसिले में आज NCB टीम शाहरुख के बंगले ‘मन्नत’ में रेड कर सकती है। दरअसल यह कानूनी प्रावधान है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका हाउस सर्च किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत NCB की टीम मन्नत की तलाशी ले सकती है। अगर क्रूज केस से कोई भी लिंक मिलता है तो वहां रेड भी की जा सकती है।

क्रूज के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया गया

NCB की एक टीम ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर खड़े क्रूज पर दोबारा पहुंचकर छापेमारी की। यहां से टीम को ड्रग्स बरामद हुए हैं। टीम ने यहां से 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग क्रूज की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। इनके नाम आर्यन की मोबाइल चैट में सामने आए थे। उन्हें NCB ऑफिस लाकर पूछताछ की जा रही है। रेव पार्टी मुंबई से गोवा के बीच रास्ते में होनी थी। रेड पड़ने के बाद इसे वापस मुंबई ले आया गया है। वहीं जुहू और गोरेगांव इलाके से 2 और लोगों को देर रात गिरफ्तार किया गया है।

शाहरुख से दो मिनट की आर्यन ने बात

गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान से बात की थी। NCB के सूत्रों ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया में ब्यूरो के लैंडलाइन फोन से आर्यन की उनके पिता से दो मिनट बात कराई गई। पूरी खबर यहां पढ़ें…

आर्यन खान को देर रात NCB ऑफिस लाया गया और पूरी रात उन्होंने वहीं काटी।

रविवार शाम NCB ने लिया था हिरासत में

रविवार देर शाम NCB ने इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पांचों के नाम हैं- नुपुर सारिका, इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा। इन सभी को NCB ने आज कोर्ट में पेश कर ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की। एक अन्य व्यक्ति को भी NCB ने बेलापुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि इसके नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

आरोपितों के ड्रग्स नेक्सेस से जुड़े होने की बात NCB ने कही

रविवार को आर्यन समेत तीनों की कस्टडी मांगते हुए सरकारी वकील अद्वैत सेतना ने कहा था कि आरोपियों के पास से वॉट्सऐप चैट मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिली है। उसके सोर्स और लिंक्स खंगालने जरूरी हैं। सेतना ने कहा कि वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी ड्रग कन्जम्प्शन और ड्रग्स नेक्सेस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद स्टेट बनाम अनिल शर्मा केस का हवाला देते हुए सेतना ने जमानती धारा में आर्यन की कस्टडी की मांग की।

आर्यन के वकील बोले- उनके पास कोई ड्रग नहीं मिली
आर्यन की तरफ से वकील सतीश मानशिंदे ने पैरवी करते हुए कहा कि मेरे क्लाइंट का केस जमानती है। मैं जमानत की अर्जी दाखिल करता, लेकिन रविवार होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मेरे क्लाइंट को आयोजकों ने बुलाया था। उनके पास क्रूज का टिकट भी नहीं था। उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की भी जांच की जा चुकी है। उसमें भी कुछ नहीं मिला। मानशिंदे ने दलील दी- NCB ने भी कहा है कि आर्यन के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। न ही उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स ली है।

अभिनेता सलमान खान देर रात शाहरुख खान से मिलने उनके घर पहुंचे

शाहरुख से मिलने पहुंचे सलमान

आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के दोस्त सलमान खान उनसे मिलने रविवार रात उनके घर पहुंचे। सलमान आधी रात को उनके घर से निकले। रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आ रही हैं कि शाहरुख खान कुछ समय के लिए ‘पठान’ फिल्म की शूटिंग से भी ब्रेक लेंगे।

आर्यन पर लगी हैं ये धाराएं

आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत ड्रग्स का सेवन करना, जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदने जैसी चीजें आती हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि आर्यन ने ड्रग्स खरीदने की बात से मना कर दिया है। आर्यन के पास से किसी ड्रग की बरामदगी भी नहीं हुई है।

Aryan Khan के पास मिला कोकीन-हशीश और लाखों रुपये,ये है NCB की अरेस्ट रिपोर्ट

एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट में आर्यन खान पर लगी धाराओं का खुलासा हुआ है. साथ ही बताया गया है कि उनके पास से पैसे और ड्रग्स बरामद हुए हैं. आर्यन ने कहा था कि उन्होंने क्रूज पर आने के लिए कोई पैसे नहीं लिये थे और वह मेहमान के रूप में इस क्रूज पार्टी में शामिल हुए थे. वहीं आर्यन ने माना था कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं बेचे. एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट कुछ और ही बता रही हैं.
मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी की छापेमारी के बाद आर्यन खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ लिया था. घंटों तक आर्यन से पूछताछ हुई और फिर उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया. आर्यन खान पर एनडीपीसी की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. ऐसे में एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट की डिटेल्स सामने आई है.

आर्यन खान के पास मिले ड्रग्स और पैसे

एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट में आर्यन खान पर लगी धाराओं का खुलासा हुआ है. साथ ही बताया गया है कि उनके पास से पैसे और ड्रग्स बरामद हुए हैं. आर्यन ने कहा था कि उन्होंने क्रूज पर आने के लिए कोई पैसे नहीं लिये थे और वह मेहमान के रूप में इस क्रूज पार्टी में शामिल हुए थे. वहीं आर्यन ने माना था कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं बेचे. एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट कुछ और ही बता रही हैं.

अरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करने के साथ-साथ ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप लगे हैं. एनसीबी की अरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन खान को शनिवार दोपहर 2 बजे गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से 1 लाख 33 हजार रुपये बरामद हुए हैं. साथ ही 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी, 13 ग्राम कोकीन, और 21 एमडीएमएस की गोलियां भी आर्यन खान के पास से बरामद हुई हैं.

इन धाराओं में हुए थे गिरफ्तार

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के मुंबई दफ्तर के जोनल अधकारी विश्व विजय सिंह ने गिरफ्तार किया था. आर्यन खान पर एनडीपीसी एक्ट 1985 की धारा 8 सी, 20 बी, 27 35 आदि लगाई गई हैं. आर्यन पर ड्रग्स का सेवन करने सहित उसे खरीदने और बेचने आरोप लगा है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन को इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ग्रीन डेट मुंबई से एनसीबी ने हिरासत में लिया था.

इस अरेस्ट रिपोर्ट की डिटेल सामने आने के बाद माना जा रहा है कि आर्यन की मुश्किल बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई पैसे क्रूज पर नहीं लिये और ना ही कोई ड्रग खरीदे या बेचे हैं. शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से यह एक हाई प्रोफाइल केस है, जिस पर देशभर की नजर है. 23 साल के आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा नाम के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. आर्यन खान का केस मुंबई के कील कोर्ट में वकील सतीश मानेशिंदे लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के केस को लड़ा था.

क्रूज कंपनी ने इस मामले में कोई भी हाथ होने से मना किया

कोर्डेलिया क्रूज शिप चलाने वाली कंपनी वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ जरगेन बेलॉम ने इस मामले में कंपनी का हाथ होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार की रात उनका जहाज दिल्ली की एक कंपनी ने निजी समारोह के लिए बुक किया था। जिस समय इस पर NCB की रेड हुई, उस समय यह एक चार्टर्ड जहाज की तरह गोवा के रास्ते पर था। उन्होंने इस मामले में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि इसी शिप की मुंबई-गोवा-मुंबई के लिए 13 व 14 नवंबर को एक और पार्टी बुक है। इसे इंडिया का बिगेस्ट क्रूज फेस्टिवल नाम दिया गया है। इस पार्टी की बुकिंग रविवार तक जारी थी।

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