बड़ा फैसला: हरिद्वार में नहीं चलेगा बूचड़खाना
कुंभ के दौरान प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक
कुंभ के दौरान प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक
देहरादून 03 मार्च।,उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी है। वर्तमान में मंगलौर में पालिका के साथ पीपीपी मोड में स्लॉटर हाउस तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। इसको लेकर उठे विवाद को शांत कराने के लिए सरकार ने ठीक कुंभ मेला के दौरान यह कदम उठाया है। सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विभाग ने हरिद्वार जिले के सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों की ओर से स्लॉटर हाउस को जारी एनओसी निरस्त कर दी है। हरिद्वार जिले में इस तरह की एक मात्र एनओसी मंगलौर नगर पालिका की तरफ से पीपीपी मोड में निर्माणाधीन स्लॉटर हाउस के लिए दी गई थी।
जो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है, इस तरह अब इस स्लॉटर हाउस का संचालन खटाई में पड़ गया है। इस विषय को लेकर हरिद्वार की राजनीति लंबे समय से गरमाई हुई थी, भाजपा विधायक स्लॉटर हाउस की एनओसी निरस्त करने के लिए दबाव बनाए हुए थे। पिछले साल प्रदेश सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए, निकायों को एनओसी निरस्त करने का अधिकार दिया था। लेकिन निकाय के स्तर से इस पर कोई पहल न होने से अब सीधे विभाग ने ही पूरे जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी है।
स्लॉटर पर रोक कारोबार पर नहीं
प्रदेश सरकार द्वारा हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक के बाद अब जिले में अधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का पशु कटान नहीं हो पाएगा। हालांकि मीट के कारोबार पर इस तरह की रोक नहीं है। इस तरह व्यावहारिक तौर पर इस फैसले को कैसे अमल में उतारा जाता है इस पर सबकी नजर होगी।
उत्तराखंड में सड़क हो रही जानलेवा,17 हजार लोगों ने हादसों में गवाई जान
राज्य बनने के बाद से अब तक प्रदेश में 27,492 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 17,619 लोगों की जान गई है। विधायक देशराज कर्णवाल के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बताया