द.अफ्रीका वाले गुप्ता बंधु करायेंगें मां को बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा

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देहरादून बिल्डर सुसाइड केस: …तो इंटरपोल ने दी थी गुप्ता बंधुओं को केदारनाथ जाने की अनुमति?
दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं को केदारनाथ यात्रा करने की अनुमति मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट में गुप्ता बंधुओं के वकीलों की ओर से याचिका की गई थी। अजय गुप्ता की पकड-धकड बाद यह मामला खुला है।

मुख्य बिंदु
दिल्ली हाई कोर्ट ने अतुल और राजेश गुप्ता को दी तीर्थयात्रा की स्वीकृति
हाई कोर्ट ने साउथ अफ्रीका के चर्चित गुप्ता बंधुओं की याचिका पर दिया फैसला
गुप्ता बंधुओं ने अपनी 77 वर्षीय मां के साथ तीर्थयात्रा पर जाने का किया अनुरोध

देहरादून 02 जून 2024: उत्तराखंड में गरमाये हुए देहरादून के बिल्डर सतिंदर सिंह साहनी आत्महत्या केस में फंसे दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता बंधुओं में एक भाई की गिरफ्तारी के बाद नया अनावरण हुआ है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे गुप्ता बंधुओं के दुबई निवासी दो भाई अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट ने केदारनाथ और बदरीनाथ यात्रा करने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उनकी 77 वर्षीय मां को भी साथ में ले जाने का अनुरोध स्वीकारा था। गुप्ता बंधुओं की मां सहारनपुर में रहती हैं। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहे गुप्ता ब्रदर्स दुबई में रहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इंटरपोल की ओर से गुप्ता बंधुओं को भारत में तीर्थयात्रा करने को मंजूरी दी गई?

दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से गुप्ता बंधुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 सप्ताह की यात्रा की अनुमति मिली। 27 मई से 8 जुलाई के बीच उन्हें यात्रा की अनुमति मिली। 28 मई को हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि वे तीर्थयात्रा पर जा सकते हैं। गुप्ता बंधुओं के दो भाइयों के वकील ने याचिका दी थी। याचिका में गुप्ता बंधुओं के भारत में आने और निर्धारित यात्रा अवधि में तीर्थ यात्रा को केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम जाने की अनुमति मांगी गई थी। यात्रा का विस्तृत विवरण और ई-टिकट भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुक आउट सर्कुलर के आधार पर गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी न किए जाने संबंधित आदेश पारित किया।

गरमाया है मामला
हालांकि, अब मामला गरमा गया है। गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता को उनके उनके साले अनिल गुप्ता के साथ देहरादून के बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी आत्महत्या केस में पकड़ा गया है। उन पर बिल्डर साहनी को आत्महत्या को उकसाने का आरोप है। बिल्डर ने अपने सुसाइड नोट में उनका नामोल्लेख किया था। दरअसल,गुप्ता बंधुओं के तीन भाइयों में से एक अजय गुप्ता के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में कोई केस नहीं होने की बात कही जा रही है। उनके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी नहीं है। बिल्डर सुसाइड केस में बंदी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता अभी जेल में हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह का आया है बयान
अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता दुबई में है। अतुल और राजेश को साउथ अफ्रीकी सरकार ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। यूएई सरकार ने उन्हें दक्षिण अफ्रीकी सरकार को प्रत्यार्पित करने से मना कर दिया था। दो गुप्ता भाइयों के उत्तराखंड आने की योजना पर देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी है लेकिन उनकी तीर्थ यात्रा को लेकर कोई निर्धारित तिथि के बारे में जानकारी नहीं है। इस मामले से बिल्डर साहनी सुसाइड केस में चल रही जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

दूसरी तरफ, साहनी सुसाइड केस में गुप्ता बंधुओं का नाम आने के बाद साउथ अफ्रीका सरकार की सक्रियता भी बताते हैं। भारत में स्थित दक्षिण अफ्रीकी सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। बताते हैं कि अजय गुप्ता और उनके भारत के सहयोगियों के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सरकार पता कर रही है।

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