उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 24 मई तक
UP Lockdown Extension: उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, पाबंदियों को लेकर आदेश जारी
उत्तर प्रदेश में फिर आंशिक कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है।
कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्फ्यू को 17 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
लखनऊ,16 मई । उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। सरकार मान रही है कि लागू किए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू की इसमें अहम भूमिका है। इसे देखते हुए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्फ्यू को 17 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में रविवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। इसमें निर्देशित किया गया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 24 मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा पिछले आदेशों में जारी की गई शर्तें यथावत रहेंगी।
उत्तर प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम सरकार को नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अभी जो कोरोना कर्फ्यू 17 मई यानी सोमवार तक के लिए बढ़ाया गया था, अब उसे एक बार फिर 24 मई तक के लिए विस्तार दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है।
कैसे बढ़े पाबंदियों के कदम
16 अप्रैल : शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी रविवार की साप्ताहिक बंदी
20 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी
29 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार, रविवार और सोमवार की साप्ताहिक बंदी
03 मई : कोरोना कर्फ्यू को छह मई तक बढ़ाया
05 मई : कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए विस्तर
09 मई : कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया।
15 मई : कोरोना कर्फ्यू को फिर 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया।
कोरोना कर्फ्यू में ई-पास से मिलेगी छूट : कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने ई-पास जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में जारी शासनादेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल-आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति, उद्योग संबंधी कार्य, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास जारी किए जाएंगे।
मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में लिए गए ये निर्णय…
विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और स्कूलों में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान व माध्यमिक स्कूल ऐसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, जिनके परिवार के सदस्य संक्रमित हैं या फिर वह खुद संक्रमित हैं।
जिन शिक्षकों के परिवार के लोग या फिर वह खुद संक्रमित हैं, उन पर पढ़ाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। जोर-जबरदस्ती होने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से काम कर जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परंपरागत कामगारों को एक माह के लिए एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तीन माह के लिए प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।