विशेष: पांच साल जेल हो सकती है अधीर रंजन को

विशेषशेे: क्या अधीर रंजन चौधरी को हो सकती है जेल? राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने पर जानिए क्या है सजा का प्रावधान

अगर कोई सांसद सदन के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी

हाइलाइट्स
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी
लोकसभा और राज्यसभा में उनके बयान को लेकर बीजेपी ने किया हंगामा
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सांसद अधीर के लिए सजा की मांग की

नई दिल्ली2 8 जुुलाई: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया। ये घटना है 27 जुलाई की। उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि जब देश की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं?

इसके बाद आज सदन के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ पार्टी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी सासंद मनोज तिवारी ने अधीर रंजन चौधरी के लिए सजा की मांग की है। मगर क्या यह संभव है? तमाम सवाल लोगों की जेहन में कौंध रहे होंगे। सबसे मुश्किल सवाल है कि क्या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है भी या नहीं?

संसद के अंदर और बाहर के पेच समझिए

हमने इस सवाल का जवाब तलाशने को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशांक वाजपेयी से बातचीत की और इसके तथ्यों को खंगालने की कोशिश की। उन्होंने हमसे इस बारे में कई जानकारियां साझा कीं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी सांसद ने राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो इसके दो पहलू हैं। पहला ये मैटर करता है कि उसने क्या कहा और कहां कहा? अगर सदन की कार्यवाही के दौरान कोई सांसद अभद्र टिप्पणी करता है तो लोकसभा स्पीकर या फिर उनकी अनुपस्थिति में सदन में मौजूद पदेन अध्यक्ष उस सांसद के खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो उनके कहे गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। इसके अलावा में सांसद को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा सदन की कार्यवाही की फुटेज से भी वो पार्ट हटा देते हैं।

अगर कोई सांसद सदन के बाहर राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। सदन के बाहर सांसद एक आम आदमी है और जो नियम एक आम आदमी के ऊपर लागू होते हैं, वही नियम कानून सांसद के ऊपर भी लागू होते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 27 जुलाई को एक टीवी चैनल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के अनुसार, यह मामला चूंकि संसद के बाहर का है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी आम आदमी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है।

सवाल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के जवाब

सवाल: क्या कोई आम आदमी अधीर रंजन पर केस कर सकता है ?

जवाब: जब तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (IPC) द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, यह तय किया गया कानून है कि किसी के द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। दरअसल, अपराधी को समाज के हित में दंडित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने श्योनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 SCC 288) मामले पर दिए अपने आदेश में यह स्पष्ट किया हुआ है।

सवाल: इस जुर्म में न्यूनतम और अधिकतम सजा कितनी हो सकती है?

जवाब: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से उसके साथ मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग के लिए अधिकतम सजा पांच साल है।

सवाल: क्या सांसद के होने के नाते उनको क्या छूट मिलेगी ?

जवाब: यद्यपि भारत में संसद सदस्यों के पास संसदीय उन्मुक्तियां हैं, लेकिन संसद के बाहर बोले गए शब्दों के लिए वो उन्मुक्तियां सांसद को अभियोजन से नहीं बचा पाएंगे।

बीजेपी सांसद ने की सजा की मांग

अब इस मामले में अधीर रंजन चौधरी के ऊपर केस दर्ज हो सकता है और उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई भी कर सकता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहले ही सजा की मांग की है। इससे जाहिर है कि अधीर रंजन चौधरी को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी कई बार अधीर रंजन चौधरी ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने पीएम के प्लेन में स्वीमिंग पुल होने का दावा किया था जबकि अब तक ऐसा कोई विमान आया ही नहीं। हां, ऐसे विमान पर काम जरूर हो रहा है जो कतर एयरवेज कर रही है। इस मामले में भी अधीर को लोगों ने बहुत ट्रोल किया था।

राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूगा- अधीर रंजन

इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव के दौरान ये लोग सोनिया गांधी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग करते थे। शशि थरूर की पत्नी के लिए ये लोग कैसी बातें करते थे। रेणुका चौधरी को लेकर ये लोग कैसे बयान देते थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा। मैंने उनसे समय मांगा है। शायद मुझे शनिवार का वक्त मिल सकता है। मैं उनसे मिलकर माफी मांगूगा और अपनी बात कहूंगा। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझे लड़े। हमारी नेता, जो महिला हैं, उन्हें टारगेट न करे। मैं फिर कह रहा हूं कि गलती हुई है। मैं बंगाली हूं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मुझे संसद में बोलकर स्पष्टीकरण देने दीजिए।

Can Congress Leader Adhir Ranjan Chowdhury Be Punished For Making Indecent Remarks Against The President Know Here Rules

+*विनीत त्रिपाठी

 

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर MP में FIR दर्ज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की थी अशोभनीय टिप्पणी

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी कर कांग्रेस नेता अधीर रंजन मुश्किल में फंस गए हैं। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्यप्रदेश के डिंडौरी में FIR दर्ज की गई है। आदिवासी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे की शिकायत पर डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा आदिवासी समाज को आहत करने वाला बयान दिया है और आदिवासी समाज का अपमान किया है। जिसको लेकर उनके के खिलाफ डिंडोरी कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

 

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी में रोष व्याप्त है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पैदल मार्च कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी भोपाल में मिण्टो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा , विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई।

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अपने बयान से देश के सर्वोच्च पद का अपमान किया है। यह उनकी और उनकी पार्टी की निकृष्टतम मानसिकता का प्रकटीकरण है। उनका यह बयान आदिवासी विरोधी है। महिला विरोधी है। राष्ट्रपति किसी भी पार्टी का नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश का होता है। . सोनिया गांधी समेत कांग्रेस को सदन में देश से माफी मांगनी चाहिए।

 

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