छत्तीसगढ लस्ट जिहाद: महंत बने राजा अंसारी को आजीवन कारावास
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‘राजा महंत’ बनकर फंसाया, सिंदूर लगाकर किया शादी का नाटक; धोखेबाज राजा अंसारी को आजीवन कारावास
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पहचान छिपाकर युवती से दुष्कर्म में राजा अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अंसारी ने ‘राजा महंत’ बनकर पीड़िता को प्रेम जाल में फंसा, सिंदूर लगाकर शादी का नाटक कर उसका यौन शोषण किया।
रायपुर 04 मार्च 2026 : छत्तीसगढ़ से प्यार,भरोसे और फिर भयानक धोखे की कहानी का the end हो गया। सरगुजा जिले की युवती ने जिसे राजा महंत समझ अपना जीवनसाथी माना,वह अपनी पहचान छिपाये उसे बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब इंसाफ जीता है। अंबिकापुर की अदालत ने पहचान छिपाकर दुष्कर्मी राजा अंसारी को मरते दम तक जेल की सजा यानी कि आजीवन कारावास सुनाई है।
धोखेबाज राजा अंसारी को अब ताउम्र जेल
मेले में बिछाया था जाल
युवती और राजा अंसारी की कहानी शुरू हुई मेले में राजा अंसारी के युवती से दोस्ती गांठने से । उसने चालाकी दिखा नाम ‘राजा महंत’ बताया ताकि युवती भरोसा करे। धीरे-धीरे युवती के घर आना-जाना शुरू किया और शादी का वादा कर उसे अपने जाल में फंसा लिया।
सिंदूर का नाटक और फिर असली चेहरा
अंसारी ने युवती का विश्वास जीतने को उसके माथे पर सिंदूर लगा शादी का नाटक रचा। फिर उसे अंबिकापुर में किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती को अंसारी के घर पहुंच झटका लगा जब पता चला कि जिसे वह राजा महंत समझती है, वह असल में पहले से शादीशुदा राजा अंसारी है ।
अंसारी ने महिला को धमकाया
युवती ने धोखे का विरोध किया तो राजा अंसारी अपने असली रंग में आ गया। उसने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि उसका मोबाइल छीन लिया और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। राजा अंसारी के भाई से बात की तो उसने मुसलमान बन चुप रहने अन्यथा हत्या की धमकी दी लेकिन पीड़िता ने डर छोड़ पुलिस को शिकायत की।
आरोपित राजा अंसारी अंबिकापुर के मोमिनपुरा का रहने वाला है लेकिन उसने राजा महंत बनकर पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई थी। शादी का झांसा देकर उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि पीड़िता द्वारा दूरी बना लेने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी थी।दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पीड़िता को वह अंबिकापुर ले आया। यहां किराए के घर में उसे रखा।
विश्वास जीतने को माथे पर सिंदूर लगा विवाह का नाटक किया।
दो अप्रैल 2023 को पहली बार आरोपित ने पीड़िता से शारीरिक संबंध स्थापित किया।
इसके बाद युवती ने उसके घरवालों से मिलाने को कहा तो अंसारी उसे अपने घर गया जहां चला कि वह मुस्लिम धोखेबाज है। उसने आपत्ति की तो उसे प्रताड़ित करने लगा। मोबाइल भी छीन लिया। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से छूटकर घर चली गई। तब आरोपित ने उसे धमकाया कि उसके फ़ोटो,वीडियो वायरल कर देगा। आखिरकार पीड़िता पुलिस के पास गई।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी लिख न्यायालय से जेल भिजवाया। पुलिस ने चालान न्यायालय भेजा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) चित्रलेखा सोनवानी ने राजा अंसारी को धारा 417 तथा धारा 376 (2)(एन) का दोषी पा धारा 417 में एक वर्ष कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (2)(एन) में आजीवन कारावास व 500 रुपये अर्थदंड सुनाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं देने पर अंसारी अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।
महिला के सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार
अभियोजन ने अदालत में कहा कि अंसारी ने पहचान एवं वैवाहिक स्थिति छिपा पीड़िता से छलपूर्वक यौन शोषण किया है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। ऐसे प्रकरणों में कठोर दण्ड नहीं दिया जाएगा तो समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा यौन अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा।
सभी पक्ष सुन अदालत ने कहा है कि अंसारी की यौन हिंसा अमानवीय होने के अतिरिक्त महिला के गोपनीयता एवं पवित्रता के अधिकार का विधि विरूद्ध उल्लंघन है।
यह महिला के सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार है और महिला का आत्मविश्वास एवं प्रतिष्ठा गिराता है।
आरोपित ने योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को राजा महंत बताकर उसका विश्वास जीतकर उससे योजनाबद्ध दुष्कर्म कर उसका भरोसा तार-तारकर दिया । इसी आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
सरकारी वकील अभिषेक कश्यप ने बताया कि ऐसे अपराधियों को कठोर सजा ही समाज में कड़ा संदेश है।

