बेरीनाग मस्जिद विवाद: पुलिस फ्लैग मार्च, धारा163 लागू, राष्ट्रीय सेवा संघ निकालेगा रैली
बेरीनाग में भी सिर उठा रहा मस्जिद विवाद, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, धारा 163 लागू, रैली निकालेगा राष्ट्रीय सेवा संघ
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में कथित मस्जिद का मामला, राष्ट्रीय सेवा संघ ने किया था धरना प्रदर्शन का ऐलान, प्रशासन ने लगाई धारा 163
Administration Imposed Section 163
बेरीनाग में फोर्स तैनात
बेरीनाग 08 नवंबर 2024: उत्तरकाशी की तरह बेरीनाग में मस्जिद विवाद तूल पकड़ रहा है. जहां कथित मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय सेवा संघ ने नौ नवंबर को धरने की चेतावनी दी है. जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है. लिहाजा, शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए बेरीनाग नगर में धारा 163 लागू कर दी गई है. जबकि, राष्ट्रीय सेवा संघ को तहसील कार्यालय से गणेश चौक तक शांतिपूर्ण रैली निकालने की अनुमति दी गई है. वहीं, शुक्रवार शाम को पुलिस और प्रशासन ने बेरीनाग में फ्लैग मार्च किया.
मकान को मस्जिद के रूप में संचालित करने का आरोप: राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने बेरीनाग के पुराना बाजार स्थित एक मकान को मस्जिद के रूप में अवैध ढंग से संचालित करने का आरोप लगाया है. तथाकथित मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सेवा संघ अक्टूबर महीने में आंदोलन कर चुका है. संंघ लगातार प्रशासन से इसकी जांच की मांग करता आ रहा है. इस संबंध में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर सेवा संघ के अध्यक्ष ने राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को कार्यकर्ताओं के साथ धरना और प्रदर्शन की चेतावनी दी थी.
Administration Imposed Section 163
बेरीनाग में धारा 163 लागू करने के आदेश (फोटो सोर्स- Administration)
पुलिस प्रशासन सतर्क, फोर्स लगाई: ऐसे में चेतावनी को लेकर प्रशासन शुक्रवार शाम से अचानक सक्रिय हो गया. बेरीनाग में गंगोलीहाट परगनाधिकारी यशवीर सिंह भी लगाए गए हैं. जिले के सभी थानों से थानाध्यक्ष समेत पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. शुक्रवार शाम पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला. प्रशासन की मानें तो नागरिकों में सुरक्षा भाव को आश्वस्त करने को फ्लैग मार्च निकाला गया है.
तहसील कार्यालय से गणेश चौक तक ही शांतिपूर्ण रैली निकालने की अनुमति: परगनाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला ने बताया कि किसी भी प्रकार की अराजकता, अशांति फैलाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. राष्ट्र सेवा संघ को शनिवार को तहसील कार्यालय से गणेश चौक तक शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है. जबकि, नगर में शनिवार शाम तक धारा 163 लगा दी गई है. शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ धारा 163 में कार्रवाई की जाएगी.
Alleged Mosque in Berinag
बेरीनाग में ऐसे सिर उठाया मस्जिद विवाद ने
बेरीनाग में दस के भीतर दूसरी बार निकला फ्लैग मार्च: उधर, बेरीनाग में दस दिन के भीतर दो बार फ्लैग मार्च निकाले जाने से बेरीनाग की जनता भयभीत है. किसी भी प्रकार के प्रदर्शन आदि होने पर पुलिस गिरफ्तारी की स्थिति को देखते हुए उनको रखने के लिए अस्थाई व्यवस्था भी की जा रही है. फ्लैग मार्च में गंगोलीहाट परगनाधिकारी यशवीर सिंह, नायब तहसीलदार चंद्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष महेश जोशी समेत जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष पुलिस जवान शामिल रहे.
बेरीनाग में एक खाली पड़े मकान में अवैध रूप मस्जिद बनाने के मामले में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसे लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया था और इसे ढहाने की मांग भी की थी।
बेरीनाग में खाली पड़े मकान में बनाई मस्जिद, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश
पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरीश गोस्वामी (फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में एक मकान में अवैध रूप मस्जिद बनाने का मामला सामना आया है। कथित तौर से अवैध रूप से बनाई गई इस मस्जिद को ढहाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बुधवार को मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, बेरीनाग में एक खाली मकान को अंदर से एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने छह अक्टूबर को बेरीनाग में उपजिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। संगठन ने अपने आरोपों को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरीश गोस्वामी को ज्ञापन भी सौंपा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने कहा, “हमने अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा।”
मस्जिद को सोशल मीडिया पर दिखाया लाइव
कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय सेवा संगठन ने इस मस्जिद को सोशल मीडिया पर लाइव भी दिखाया था। उनके इस कृत्य के खिलाफ संगठन के सदस्यों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि संगठन के सदस्यों के खिलाफ भी मस्जिद को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाए जाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 196/2 (धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) में मुकदमा दर्ज किया गया था।
हल्द्वानी का अजीम है मकान का मालिक
इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 100 मुस्लिम परिवार पिछले 25 साल से इस पुराने मकान का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए कर रहे हैं। यह मकान हल्द्वानी में रह रहे अजीम नाम के व्यक्ति का है। उन्होंने बताया कि मकान के एक हिस्से को मदरसे के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। यह मकान बाहर से किसी रिहायशी स्थान की तरह दिखाई देता है और इसके मस्जिद होने का पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से इसे मस्जिद में बदल दिया गया है।
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