लगातार दूसरे दिन 40+ कोरोना मौतें,दून में तीन मई तक कर्फ्यू,निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं
देहरादून में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू
जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी कर दिए हैं।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दून में सात दिनों का कोराना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर क्षेत्र कर्फ्यू के दायरे में आएंगे और इसकी अवधि 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी।
देहरादून 25 अप्रैल: कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दून में सात दिनों का कोराना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम, कैंट बोर्ड व ऋषिकेश नगर क्षेत्र कर्फ्यू के दायरे में आएंगे और इसकी अवधि 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक रहेगी। यह अतिरिक्त छूट के साथ एक तरह का लॉकडाउन ही माना जा रहा है।
देहरादून जिले के कुछ क्षेत्रों में तीन मई तक लगा कर्फ्यू, निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में आगामी तीन मई तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी।
यह कर्फ्यू सोमवार 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। देहरादून जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमनटाउन में पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान निम्न सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी:
-फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकतींं हैं।
-पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट रहेगी।
कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों व वाहनों के संचालन की छूट रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति सीमित संख्या के साथ रहेगी।उत्तराखंड सरकार ने जिलों की स्थिति के अनुसार कड़े प्रतिबंध लागू करने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंप दिया है। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक, पूर्व की व्यवस्था में आंशिक बदलाव करते हुए आवश्यक सेवा में राशन की दुकानों को भी शामिल किया है और इस तरह के प्रतिष्ठान दोपहर बाद चार बजे तक खोले जा सकेंगे।
हालांकि, दवा की दुकानें व पेट्रोल/डीजल पंप पूरे समय खुले रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों समेत सार्वजनिक हित के निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। कर्फ्यू लागू होने के दिन 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे।
ये हैं आदेश—