छेड़छाड़ आरोप में दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद आठ को आजीवन कारावास
सहारनपुर में दो सगे भाइयों समेत 8 को उम्रकैद:साल 1992 में छेड़छाड़ के आरोप में गोली मारकर की थी हत्या
सहारनपुर03 मार्च। सहारनपुर कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में 8 लागों को 31 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 36.40 लाख रुपए दोषी पर 4.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला एसटी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश सरला दत्ता ने सुनाया है। मामला थाना तीतरों के गांव महंगी का है। 5 अप्रैल 1992 में छेड़छाड़ के विरोध में दोहरे हत्याकांड कर डाला था। जबकि ट्रायल के दौरान तीन लोगों की मौत हो चुकी है।
31 साल पहले हुई थी रिपोर्ट दर्ज
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि 5 अप्रैल 1992 को थाना तीतरों के गांव महंगी के ब्रजपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कराई थी। आरोप था, योगेंद्र पक्ष ने छेड़छाड़ का आरोप लगा कर वादी के परिजनों पर हमला बोल दिया था। इसमें वादी के भाई बलजीत तथा उसके बेटे विनोद की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि इंदौर, देशराज, बरमी, राजकुमार, कंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में योगेंद्र, राकेश, ओमपाल, महा सिंह, ऋषिपाल, सुखबीर, सतीश, नरेश, प्रमोद, विनोद और करण को नामजद किया गया था। प्रमोद व विनोद सगे भाई है।
पुलिस ने नहीं भेजी थी चार्जशीट
31 साल तक चली कानूनी लड़ाई में पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट नहीं भेजी थी। ट्रायल के दौरान योगेंद्र, राकेश और ओमपाल की मौत हो गई। जिस कारण उनकी पत्रावली अबेट (समाप्त) कर दी गई। तब पीड़ित परिवार ने कोर्ट की मदद ली जिसके बाद कोर्ट ने आरोपितों और पुलिस को अपने सामने बुलाने का आदेश दिया ।
इसके बाद पुलिस ने बचे हुए आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। शेष आठ आरोपितों की ओर से आए साक्ष्य व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्या, जानलेवा हमला, साक्ष्य मिटाने का प्रयास और एससी-एसटी एक्ट में इन सभी आठ लोगों को दोषी ठहराया । कोर्ट ने इन 8 लोगों पर 36.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी फिलहाल जमानत पर थे।